कल तीन घंटे सुनी जाएगी बिजली संबंधित शिकायतें, पढ़ें आगे

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बिजली निगम के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं (Consumers) की बिजली से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडऩे, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।

चंडीगढ़

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कल 29 सितम्बर को सुुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक अभियंता के कार्यालय, पंचकूला में उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेगा ।

निगम के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन (Connection) काटने और जोडऩे, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।

बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। प्रवक्ता ने उपभोक्ताओं से इस मौके का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है ।

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