हलवाई अपनी दुकान में नहीं रख सकेंगे 5 से अधिक कमर्शियल गैस सिलेंडर, जानें क्यों

हरिभूमि न्यूज . गोहाना
जहां हलवाई घरेलू कोटे के गैस सिलेंडरों (Gas cylinders) का प्रयोग मिठाइयां बनाने के लिए नहीं कर सकेंगे, वहीं वे अपनी दुकान में कमर्शियल Commercial) कोटे के गैस सिलेंडर भी 5 से अधिक नहीं रख सकेंगे।
यह हिदायत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एएफएसओ सतीश दहिया ने हलवाइयों की बैठक में दिया। उनके साथ बैठक में इंस्पेक्टर रोहित मलिक भी पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता हलवाई यूनियन के अध्यक्ष संजय मेहंदीरत्ता ने की। एएफएसओ सतीश दहिया ने कहा कि मिठाइयों की गुणवत्ता को ले कर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा आने वाले दीपावली के त्योहार पर ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी की मिठाइयां उपलब्ध करवानी होंगी। दहिया ने कहा कि प्रदूषण न फैले, इस के लिए हलवाई हों या होटल अथवा टी स्टाल, कोई भी अब ओपन में कच्चे कोयले और लकड़ी के गुटके नहीं जला सकेगा। उन्हें गैस सिलेंडर, वे भी कमर्शियल श्रेणी के सिलेेंडर प्रयोग करने होंगे।
एएफएसओ ने कोविड-19 की हिदायतों का भी सख्ती से पालन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि दुकानों को बार-बार सैनिटाइज करने के साथ ग्राहकों के हाथ भी सैनिटाइज करवाएं, स्वयं भी दुकानदार मास्क का प्रयोग करें तथा दुकान पर आने वालों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर सुरेन्द्र चावला, आनन्द जैन, शिव तरीका, रमेश अग्रवाल, मनोज गुप्ता, नीरज गुप्ता, संजय सैनी, लाल चंद, ओम प्रकाश, रविन्द्र कटारिया, राहुल, पंकज, धीरज थरेजा आदि उपस्थित रहे
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