उपभोक्ता को पसंद नहीं आई पेंट की सिलाई, अब टेलर मास्टर को ब्याज सहित देनी होगी कपड़े की पूरी कीमत

उपभोक्ता को पसंद नहीं आई पेंट की सिलाई, अब टेलर मास्टर को ब्याज सहित देनी होगी कपड़े की पूरी कीमत
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आयोग के फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिवादी गण आयोग के फैसले की पालना करने में विफल रहते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत उन्हें न्यूनतम 1 माह की जेल जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है।

हरिभूमि न्यूज : कैथल

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष डाक्टर नीलिमा सांगला एवं सदस्यों सुमन राणा व राजवीर सिंह की सर्वसम्मत पीठ ने उपभोक्ता सुभाष कुमार निवासी खरक पांडवा की शिकायत को सही मानते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। इसमें प्रतिवादी धर्म बीएन शर्मा ट्रेलर्स एवं उसके मालिक विजय को निर्देश दिए हैं कि वह उपभोक्ता को कपड़ों की कीमत व सिलाई सहित कुल 9339 रुपये 19 जुलाई 2019 से 6% वार्षिक ब्याज तथा हर्जाना के रूप में 5500 रुपये 2 माह के भीतर अदा करें।

तय सीमा के बाद आयोग के फैसले अनुसार उसे 9% वार्षिक ब्याज अदा करना होगा। आयोग के फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिवादी गण आयोग के फैसले की पालना करने में विफल रहते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत उन्हें न्यूनतम 1 माह की जेल जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है अथवा जुर्माने के साथ जो 2500 रुपये से कम नहीं होगा जो एक लाख तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों एक साथ भुगतने होंगे। डॉ नीलिमा सांगला द्वारा 6 पेज के फैसले में उल्लेख किया गया है कि उपभोक्ता सुभाष ने रेमंड के शोरूम पेहवा चौक से अपने भाई कपिल देव के माध्यम से 5039 के कपड़े 19 जुलाई 2019 को खरीदे थे। 5 पेंट सिलवाने के लिए वह प्रतिवादी गण के पास गया तो उन्होंने सिलाई के नाम पर 4300 रुपये बताए।

26 जुलाई को पेटीएम के माध्यम से उसने इस राशि का भुगतान भी कर दिया लेकिन पेंट की सिलाई से उपभोक्ता संतुष्ट नहीं था जिसे उसने उन्हें ठीक करने का आग्रह किया। उत्तर वादी ने ठुकरा दिया और कपड़ों की कीमत व सिलाई के पैसे वापस नहीं किए। इस पर सुभाष ने उपभोक्ता न्यायालय में अपने अधिवक्ता रणबीर पराशर के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी।

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