गलत रिपोर्ट पर उपभोक्ता फोरम ने अस्पताल व लैब पर लगाया जुर्माना, पढ़ें- पूरा मामला

गलत रिपोर्ट पर उपभोक्ता फोरम ने अस्पताल व लैब पर लगाया जुर्माना, पढ़ें- पूरा मामला
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कन्ज्यूमर फोरम ने गलती व लापरवाही के लिए ग्लोबल इमेज एंड पैथ लैब तथा जनता अस्पताल को संयुक्त रूप से जिम्मेवार ठहराते हुए 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के निर्देश दिए। क्षतिपूर्ति की राशि 45 दिन में अदा करनी होगी अन्यथा 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करना होगा।

हरिभूमि न्यूज. सिरसा। उपभोक्ता फोरम द्वारा जिला के गांव साहुवाला द्वितीय निवासी रेखा पत्नी विजय कुमार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जनता मेटरनिटी अस्पताल और ग्लोबल इमेज एंड पैथ लैब पर 50 हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है। फोरम में पीड़ित को 10 हजार रुपये मुकद्दमेबाजी का खर्च भी अदा करने के आदेश दिए है।

पीड़िता रेखा की ओर से उपभोक्ता फोरम में दाखिल की गई याचिका में बताया कि गर्भावस्था के दौरान उसने जनता मेटरनिटी अस्पताल में अपना उपचार करवाया। उसने बताया कि 28 अगस्त 2019 को उसने अस्पताल की चिकित्सक डा. शिखा गोयल के परामर्श पर जनता अस्पताल स्थित ग्लोबल इमेज एंड पैथ लैब से ब्लड ग्रुप चैक करवाया। ग्लोबल लैब द्वारा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव दिया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर महिला चिकित्सक डा. शिखा गोयल ने उपचार किया। जिसके तहत उसे एंटी डी इंजेक्शन दिए गए।

ब्लड ग्रुप के आधार पर किए जा रहे उपचार के बावजूद उसकी हालात में सुधार नहीं आया, बल्कि उसे उल्टियां व अन्य परेशानियां होने लगी। इस पर उन्होंने महिला चिकित्सक डा. शिखा गोयल से इस बारे कहा। पुन: 5 नवंबर 2019 को ग्लोबल इमेज एंड पैथ लैब से ब्लड ग्रुप की जांच करवाई गई, जिसकी 7 नवंबर को रिपोर्ट दी गई, जिसमें ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही दर्शाया गया। इस बारे में जब उसने डा. वर्मा पैथ लैब में ब्लड ग्रुप की जांच करवाई तो रिपोर्ट ओ पॉजिटिव आई।

इस बारे में डा. शिखा गोयल को बताया गया लेकिन उन्होंने ग्लोबल इमेज एंड पैथ लैब पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। गलत ब्लड ग्रुप देने की वजह से उसे एंटी डी इंजेक्शन लेने पड़े और शारीरिक व मानसिक परेशानी से जूझना पड़ा। पीड़िता की ओर से कन्ज्यूमर फोरम का द्वार खटखटाया गया। जिसमें ग्लोबल इमेज एंड पैथ लैब तथा जनता अस्पताल को पार्टी बनाया गया। दोनों की ओर से स्वयं को बेकसूर बताया गया। लेकिन कन्ज्यूमर फोरम ने गलती व लापरवाही के लिए ग्लोबल इमेज एंड पैथ लैब तथा जनता अस्पताल को संयुक्त रूप से जिम्मेवार ठहराते हुए 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के निर्देश दिए। क्षतिपूर्ति की राशि 45 दिन में अदा करनी होगी अन्यथा 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करना होगा। साथ ही याचिकाकर्त्ता को 10 हजार रुपये मुकद्दमेबाजी का खर्च अदा करने के भी निर्देश दिए।

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