ठेका कर्मी की हत्या का मामला : अदालत ने मंदिर के सेवादार को उम्रकैद की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत
राजकीय रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र स्थित शनिमंदिर के पास सिर में डंडे मारकर ठेका कर्मी की हत्या करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। अदालत ने दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 14 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
राजकीय रेलवे पुलिस को 1 जनवरी, 2021 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव शनि मंदिर के पास रेलवे ट्रैक के निकट पड़ा है। जांच में सामने आया कि उसके सिर पर डंडे से कई वार कर उसकी हत्या की गई थी। व्यक्ति की बाजू पर संजय लिखा था। उसकी जेब से एक्सिस बैंक में 3000 रुपये जमा कराने की पर्ची मिली थी। उसके आधार पर मृतक की पहचान मूलरूप से गांव जुआं फिलहाल शास्त्री कॉलोनी निवासी संजय (36) के रूप में हुई थी। संजय एक्सिस बैंक की कामी रोड स्थित शाखा में ठेका कर्मी था। वह 31 दिसंबर को कुछ देर में आने की बात कहकर घर से निकला था। पुलिस ने उसकी मां के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
मामले में रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित विजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। वह न्यू कोर्ट रोड पुरखास अड्डा के पास शनि मंदिर का रहने वाला था और मंदिर में सेवादार था। विजय शर्मा ने रेलवे पुलिस के सामने स्वीकार किया था कि 31 दिसंबर की रात को नए साल के स्वागत में उसने शराब पी थी। वह रात में मंदिर के चबूतरे पर बैठा था। इसी दौरान वहां पर संजय पहुंचा। वह भी शराब पिए थे। इस दौरान संजय गाली देने लगा। गाली सुनकर उसको गुस्सा आया और पास में रखा डंडा उठाकर उसके सिर पर कई वार कर दिए। जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे पर कई वार कर चेहरा कुचल दिया था। पुलिस ने उससे डंडा बरामद कर लिया था।
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने विजय शर्मा को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे भादंसं की धारा 302 में उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, 3 (2) (वी) एससीएसटी एक्ट में उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा 201 में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 14 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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