कुरुक्षेत्र : महिला से चैन छीनने के दोषियों को सुनाई 5 साल की सजा

कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने महिला से चैन छीनने के आरोपी विशाल उर्फ शालु पुत्र विजय शर्मा, राकेश उर्फ तोता पुत्र रामफल वासीयान मटोर थाना कलायत जिला कैथल को 5 साल कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला उप न्यायावादी संदीप सिंगला ने बताया कि 16 अगस्त 2020 को थाना शहर थानेसर के अन्तर्गत रहने वाली एक महिला ने थाना शहर थानेसर पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने पति के साथ सेक्टर 13 में सड़क पर सैर कर रही थी। समय करीब 8 बजे शाम को एक युवक आया और उसके गले से सोने की चैन छीन कर बिना नम्बर की मोटरसाईिकल पर बैठकर मौके से फरार हो गया।
शिकायत पर थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज करके आरोपी विशाल, राकेश निवासी जिला कैथल को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर महिला के गले से चैन छीनने के आरोपी विशाल व राकेश को 5 साल कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में 5 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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