जेल में कोरोना संक्रमण ने पसारे पैर, नए बंदियों को रखेंगे 14 दिन तक अलग बैरक में क्वारंटीन

जेल में कोरोना संक्रमण ने पसारे पैर, नए बंदियों को रखेंगे 14 दिन तक अलग बैरक में क्वारंटीन
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महामारी के खतरे को भांपते हुए जेल में कोविड नियमों की पूरी पालना करवाई जा रही है। परिसर को सेनिटाइज करने के अलावा मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। जेल में बंद कैदियों को वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो चुका है। इस समय सामान्य मामलों में उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए नहीं ले जाया जा रहा

विजय अहलावत : रोहतक

कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके चलते जिला सुनारियां स्थित जेल में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हाल ही में दो अधिकारी कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। इसलिए विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी के बाद जेल आने वाले बंदियों को अलग बैरक में क्वारंटीन किया जा रहा है। इस दौरान उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। 14 दिन के बाद ही उन्हें बंदियों की सामान्य बैरक में भेजा जाएगा। इसके अलावा बंदियों और कैदियों से उनकी परिजनों की एक माह में केवल एक ही मुलाकात करवाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर वह जेल से अपने परिजनों से फोन पर बात कर सकते हैं। जबकि सामान्य दिनों में दो मुलाकातें करवाई जाती रही हैं। महामारी के खतरे को भांपते हुए जेल में कोविड नियमों की पूरी पालना करवाई जा रही है। परिसर को सेनिटाइज करने के अलावा मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। जेल में बंद कैदियों को वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो चुका है। इस समय सामान्य मामलों में उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए नहीं ले जाया जा रहा। केवल वीसी से कोर्ट में पेशी करने की व्यवस्था की गई है। कोरोना बढ़ने पर नए आदेशों के बाद कैदियों की मुलाकात पर पूरी तरह से रोक लग सकती है।

विशेष मामलों में ही कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी

कोरोना के चलते बंदियों की जिला कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी रोक दी गई हैं। अब वीसी के माध्यम से ही कोर्ट में पेशी करवाई जा रही है। केवल दूसरे जिलों की कोर्ट से सम्बंधित मामलों और कोर्ट के आदेश पर विशेष मामलों में बंदियों को कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा जा रहा है। इस दौरान जेल से बाहर जाने के दौरान उन्हें मास्क और सेनिटाइजर का भी प्रयोग करना होगा।

बिना वैक्सीन प्रमाण पत्र जेल परिसर में प्रवेश नहीं

जेल प्रशासन ने कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए हैं। बिना वैक्सीन प्रमाण पत्र के कोई भी व्यक्ति जेल में बंद बंदी और कैदियों से मिलने के लिए नहीं जा सकता। जेल के बाहर मौजूद पुलिस कर्मी प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही उसे आगे जाने देंगे। इसके बाद उसकी केवल फोन पर बातचीत करवाई जाएगी।

जेल मंत्री ने दिया था मुलाकात बंद होने का बयान

हाल ही में जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सिरसा में बयान दिया था कि ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेलों में पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। कैदियों की रेगूलर मुलाकात बंद कर दी गई है ताकि जेलों में कोरोना का फैलाव न हो सके। साथ ही जेल स्टाफ को भी कम से कम बाहर जाने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया था कि वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके अलावा हर सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं।

कैदियों को लगी वैक्सीन

जेल में बंद सभी बंदियों और कैदियों को वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जेल में आकर उनके स्वास्थ्य की जांच की और वैक्सीन कैंप लगाए गए। अब उन्हें जल्द ही बूस्टर डोज देने की तैयारी चल रही है।

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