धान बीज के नमूने निम्न स्तर के पाए जाने पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

धान बीज के नमूने निम्न स्तर के पाए जाने पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना
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उपमंडल अधिकारी कृषि, टोहाना ने सितंबर 2019 में बीज कंपनी व विक्रेता फर्म के खिलाफ बीज अधिनियम 1966 के तहत केस दायर किया था।

हरिभूमि न्यूज : फतेहाबाद

धान के बीज के दो नमूने निम्न स्तर के पाए जाने पर टोहाना के न्यायिक दंडाधिकारी मनमीत कौर की अदालत ने बीज विक्रेता फर्म व बीज कंपनी पर प्रत्येक नमूने के लिए हजार-हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

उपमंडल कृषि अधिकारी मुकेश मेहला ने बताया कि गुप्तचर विभाग की शिकायत के आधार पर कृषि विभाग ने सुदर्शन बीज कंपनी टोहाना से अप्रैल 2019 में धान के बीज के दो नमूने लिए गए थे। उन्होंने बताया कि बीज के नमूने परीक्षण के लिए परीक्षण प्रयोगशाला उचानी में भेजे गए थे। प्रयोगशाला उचानी द्वारा दोनों ही बीज के नमूने निम्न स्तर के घोषित किए गए थे, तदोपरांत उपमंडल अधिकारी कृषि, टोहाना ने सितंबर 2019 में बीज कंपनी व विक्रेता फर्म के खिलाफ बीज अधिनियम 1966 के तहत केस दायर किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सुदर्शन बीज कंपनी व विक्रेता फर्म सनमती हाइब्रिड सीड हिसार पर बीज के दोनों नमूनों के लिए हजार-हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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