कोर्ट के आदेश पर रोडवेज की गाड़ी की गई कुर्क, यह था मामला

कोर्ट के आदेश पर रोडवेज की गाड़ी की गई कुर्क, यह था मामला
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रोडवेज से सेवानिवृत्त हुए स्टोर कीपर प्रताप सिंह ने न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

हरिभूमि न्यूज. सिरसा

सीजेएम पूजा सिंगला की कोर्ट ने रोडवेज से रिटायर हुए स्टोर कीपर की पेंशन जूनियर कर्मचारियों से कम बनाने के एक मामले में रोडवेज की गाड़ी को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद रोडवेज की गाड़ी को कुर्की के लिए जब्त कर लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि रोडवेज से सेवानिवृत्त हुए स्टोर कीपर प्रताप सिंह ने न्यायालय में एक याचिका दायर कर बताया कि वह 1980 में भर्ती हुआ था और 2008 में रिटायर हो गया। जब वह रिटायर हुआ तो उसकी 14 हजार रुपये पेंशन बनाई गई, जबकि उससे जूनियर कर्मचारी की 30 हजार रुपये। विभाग द्वारा किए गए इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ प्रताप सिंह ने 2018 में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सीजेएम की कोर्ट ने प्रताप सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सिरसा डिपो को पीड़ित प्रताप को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया। विभाग ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट ने रोडवेज की गाड़ी अटैच करने के आदेश दिए।

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