पूर्व इनेलो विधायक बलबीर सिंह बाली पर चलेगा हत्या का केस, 14 लोगों को कोर्ट से मिली राहत, जानें पूरा मामला

हरिभूूमि न्यूज. रोहतक
एडीएसजे राकेश सिंह की कोर्ट ने कलानौर के विष्णु हत्याकांड में आरोपित रहे 14 लोगों को बड़ी राहत दे दी। अब उन पर हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा। पुलिस ने केस में 16 आरोपितों को जांच में निर्दाेष पाया था। जिसके खिलाफ बसाना के पूर्व सरपंच सीताराम राठी ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हालांकि इनमें से दो आरोपितों को समन कर केस में शामिल होने के लिए आदेश दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली भी अन्य आरोपितों समेत कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 27 अगस्त की तारीख दी है।
मामले के अनुसार पूर्व सरपंच सीताराम राठी ने 2011 में कलानौर थाना में केस दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि महम से इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर सिंह अपने साथियों के साथ कलानौर की अनाज मंडी में आए थे। वहां पर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसमें पूर्व सरपंच के साले निगाना निवासी विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई थी। पूर्व विधायक ने काफी दिनों के बाद पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था। पुलिस ने जांच में 16 आरोपितों को आरोपमुक्त कर दिया था। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत याचिका दायर की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपित पक्ष की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता सुुरेंद्र वर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा जांच में आराेपमुक्त किए गए लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनका नाम कहीं किसी बयान में नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षाें की दलीलें सुनने के बाद 14 आरोपितों को आरोपमुक्त कर दिया। जबकि दो आरोपितों को समन किया गया है। बाली समेत अन्य आरोपितों पर हत्या मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
14 आरोपितों को केस से मुक्त किया
पुलिस ने जांच में 16 आरोपितों को केस से मुक्त किया था। शिकायत पक्ष ने कोर्ट में 319 की याचिका लगाई थी, जिस पर पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने 14 आरोपितों को केस से मुक्त किया है। जबकि दो आरोपितों समन भेजे जाएंगे। -सुरेंद्र वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता आरोपित पक्ष
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