4 वर्षीय बच्ची से रेप करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा, DSP ने दी थी क्लीन चिट

4 वर्षीय बच्ची से रेप करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा, DSP ने दी थी क्लीन चिट
X
फास्ट ट्रैक कोर्ट में युवक रवि कुमार को दोषी पाया और उसे पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

हरिभूमि न्यूज : फतेहाबाद

एक 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में डीएसपी द्वारा आरोपी को क्लीन चिट देने के बावजूद फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट में युवक रवि कुमार को दोषी पाया और उसे पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 366 के तहत भी युवक को दोषी मानते हुए उसे तीन साल कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

जानकारी के अनुसार पीड़ित बालिका की मां ने जून 2019 को महिला थाना फतेहाबाद में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी पड़ोसी के घर खेलने गई थी। वहां से आरोपी रवि कुमार उसकी बेटी को यह कहकर अपने साथ ले गया कि उसे उसकी मां खेत में बुला रही है। खेत में जाते हुए रास्ते में आरोपी ने बालिका के प्राइवेट पार्ट में अंगूठा डालकर मर्यादा भंग की। इस पर महिला थाना ने आरोपी रवि के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में जांच करते हुए डीएसपी दलजीत सिंह ने आरोपी रवि कुमार को बेकसूर ठहराते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शिकायतकर्ता द्वारा गलत फहमी में आरोप लगाना पाया गया है। पुलिस ने कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट भी सबमिट कर दी लेकिन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने कैंसिलेशन रिपोर्ट को रद्द करते हुए मामले पर स्वयं संज्ञान लिया और आरोपी व शिकायतकर्ता को नोटिस भेजकर ट्रायल शुरू कर दिया। इस ट्रायल की सुनवाई उपरांत कोर्ट ने अब पुलिस की क्लीन चिट को दरकिनार करते हुए रवि कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

Tags

Next Story