नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को अदालत ने सुनाई 3 साल की कैद व जुर्माने की सजा

हरिभूमि न्यूज. कैथल : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट तथा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिला कैथल पूनम सुनेजा की अदालत ने छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई करते हुए संदीप को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
छेड़छाड़ की शिकार लड़की ने किठाना चौकी में 24 जून 2021 को शिकायत दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने एफआईआर के हवाले से बताया कि छेड़छाड़ की शिकार नाबालिग लड़की 24 जून 2021 को सुबह करीब 8 बजे अपने घर के आगे खड़ी थी। तभी वहां सोंगरी गांव का सन्दीप आया और लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा। लड़की ने उसका विरोध किया, तो संदीप ने अपने हाथ से उसके मुंह को दबा लिया। इस बीच, गली में खड़े लोगों को देखकर, वह वहां से भाग गया।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर संदीप को गिरफ्तार किया और चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना व गवाहों और सबूतों के आधार पर संदीप को छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए उसे उपरोक्त सजा सुनाई।
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