रिश्वत लेने के आरोपी सेक्शन ऑफिसर को कोर्ट ने सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

हरिभूमि न्यूज. यमुनानगर
जिला अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सेक्शन अधिकारी श्रवण कुमार को चार साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अदालत ने आरोपित को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक सरस्वती नगर निवासी राजरानी कस्बे के जनता सीनियर सैकेंडरी स्कूल में टीचर थी। 31 मार्च 2017 को राजरानी सेवानिवृत हो गई। सेवानिवृत होने पर वह जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अपनी पेंशन लगवाने के लिए गई थी। इस दौरान उसने सेक्शन अधिकारी श्रवण कुमार से संपर्क किया। आरोप है कि सेक्शन अधिकारी श्रवण कुमार ने उससे पेंशन लगवाने के नाम पर पांच हजार रुपये दिए जाने की मांग की। जिस पर चार हजार रुपये में सौदा तय हो गया। उस समय उसने आरोपित को दो हजार रुपये दे दिए और विजिलेंस को मामले के बारे में अवगत करवा दिया। विजिलेंस की टीम ने राजरानी को योजना के मुताबिक आरोपित को शेष दो हजार रुपये देने के लिए भेजा।
इस दौरान 21 जुलाई 2017 को ैजैसे ही शिक्षिका ने आरोपित को पैसे दिए तो विजिलेंस ने रेडकर उसे गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस की टीम ने उस समय आरोपित श्रवण कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई एडीजे की अदालत में हुई। मामले में सुनवाई पूरी होने पर एडीजे राजिंद्र पाल सिंह की अदालत ने आरोपित को मामले में विभिन्न धाराओं के तहत चार साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपित को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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