नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई : मंत्री जेपी दलाल

चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अपने ऑनलाइन नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल (www.ulbhryndc.org) के माध्यम से सभी प्रकार के बकायों की अदायगी उपरान्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की एक ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई हुई है और पोर्टल दर्शाये गए बकाया कर की फीस चार्जिज की अदायगी उपरान्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट स्वत: जारी हो जाता है।
जेपी दलाल ने यह जानकारी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक असीम गोयल द्वारा नगर परिषद अंबाला शहर में नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रदान करने की प्रक्रिया बारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता से पूछे गए प्रश्न पर के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट को स्थानीय निकायों के प्राधिकारी अधिकारी द्वारा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह स्वतः जारी हो जाता है। इस प्रकार, कोई भी नागरिक जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल पर बकाया देय राशि का भुगतान करता है, तो उसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है, जो कि सरकार द्वारा संपत्ति के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आवश्यक किया हुआ है। राजस्व विभाग का वेब हेलरिस पोर्टल पूरी तरह से शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है।
अवैध कब्जा करके विकसित की गई कॉलोनियां
वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि नगर पालिका चीका में ईश्वर नगर, वार्ड नं0 2 का टील्ला प्लाट, वार्ड नं0 10 का अम्बेडकर नगर, वार्ड नं0 8 व 9 की संजय कॉलोनी, वार्ड नं0 1 की बेगा बस्ती, वार्ड नं 6 की धानक बस्ती ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करके विकसित की गई कॉलोनियां है। ये कॉलोनियां वर्ष 1982 में नगर पालिका चीका के गठन से पहले ही स्थापित की गई थी। दलाल ने यह जानकारी विधायक ईश्वर सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न पर के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि गुहला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चीका नगर निकाय में स्थापित कॉलोनियां वर्तमान में जिस भूमि पर है, वह नगर पालिका चीका की भूमि है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण करके बसे लोगों को मालिकाना हक देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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