महेंद्रगढ़ जिला के डीसी व उनकी पत्नी भी हुए कोरोना पॉजिटिव, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें व बाजार  शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति 

महेंद्रगढ़ जिला के डीसी व उनकी पत्नी भी हुए कोरोना पॉजिटिव, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें व बाजार  शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति 
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कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के तेजी से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा गाइडलाइन के तहत अब जिला महेंद्रगढ़ भी ग्रुप ए की कैटेगरी में रखा गया है।


हरिभूमि न्यूज

नारनौल : महेंद्रगढ़ जिला में कोरोना तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को आई रिपोर्ट में उपायुक्त अजय कुमार व उनकी पत्नी डा लवलीन कौर आयकर उपायुक्त रोहतक भी कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। इस संबंध में उन्होंने खुद को क्वॉरेंटाइन कर लिया है। साथ ही उन्होंने पिछले दो-तीन दिनों में उनसे मिलने वालों को भी सलाह दी है कि वे अपना टेस्ट करा लें तथा अपने आप को अलग रखें। इस बारे में उपायुक्त ने खुद व्हाट्सएप के माध्यम से भी संदेश दिया है।

वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के तेजी से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा गाइडलाइन के तहत अब जिला महेंद्रगढ़ भी ग्रुप ए की कैटेगरी में रखा गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं उपायुक्त अजय कुमार ने इस संबंध में नए आदेश जारी करते हुए नियमों की पालना 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक प्रभावी रखने के आदेश दिए हैं। सरकार के निर्देश पर डीसी की ओर से जारी नए आदेश के तहत कोरोना के नए वैरियंट के संक्रमण फैलाव के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है।

ग्रुप एक ही कैटेगरी में होने के कारण जिला महेंद्रगढ़ में आवश्यक सेवाओं (दवाई, दूध, राशन, फल, सब्जी) को छोड़कर बाकि सभी दुकानें व बाजार प्रतिदिन शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार मार्केट शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।

इस संबंध में उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि जिला की सीमा मेंं नवीनतम गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एसडीएम इंसिडेंट कमांडर के तौर पर कार्य करेंगे। एडीसी को ओवर आल इंचार्ज बनाया गया है तथा पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में सरकार द्वारा जारी हिदायतें अनुसार कार्य करने को कहा गया है।

गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश

डीसी ने बताया कि नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जिला के अधिकारियों को नवीनतम गाइडलाइन की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशोंं की अवहेलना के आरोपी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य संबंधित अधिनियमोंं के तहत कानूनी कार्यवाही अमल मेंं लाई जाएगी। उन्होंंने बताया कि जिला में नो मास्क-नो सर्विस नियम का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। बिना टीका लगवाए हुए नागरिक तथा बिना मास्क जिला के किसी भी सरकारी व गैर सरकारी संस्था में एंट्री नहीं दी जा रही है। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने, वैक्सीनेशन न करवाने और सामाजिक दूरी आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और यदि कोई संस्थान इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपये जुर्माना होगा।

सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को अनुमति रहेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति भी बिना दर्शकों के ही होगी। इस दौरान भी कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करना होगा।डीसी ने बताया कि प्रतिदिन पॉजिटिव केस की रिपोर्ट के आधार पर जिला में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजऩेस टू बिजऩेस प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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