नारनौल में युवक की हत्या : खून से लथपथ मिला शव, चेहरे पर चोट के निशान, हाथ पर टैटू के नीचे रोहित लिखा है नाम

नारनौल में युवक की हत्या : खून से लथपथ मिला शव, चेहरे पर चोट के निशान, हाथ पर टैटू के नीचे रोहित लिखा है नाम
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नारनौल शहर में सिंघाना रोड बाइपास के पास एक खाली खेत में नौजवान युवक का शव मिला है। उसके मुंह, छाती व बाए हाथ की हथेली पर तेजधार हथियार से पहुंचाई गई चोट के निशान मिले हैं।

हरिभूमि न्यूज : नारनौल

नारनौल शहर में सिंघाना रोड बाइपास के पास एक खाली खेत में नौजवान युवक का शव मिला है। उसके मुंह, छाती व बाए हाथ की हथेली पर तेजधार हथियार से पहुंचाई गई चोट के निशान मिले हैं। बाए हाथ की बाजू पर मां व बच्चे का फोटो गुदा है और मां शब्द लिखा है। अंग्रेजी में रोहित या मोहित गुदा हुआ लग रहा है। आशंका है कि युवक को तेजधार हथियार से वार कर मौत के घाट उतारा और फिर यहां रात के समय खाली खेत में छोड़ गए। घटना स्थल का निरीक्षण एसपी चंद्रमोहन ने भी दौरा किया। फिलहाल महावीर पुलिस चौकी के इंचार्ज की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। देर शाम तक इस अज्ञात युवक की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस जांच में लगातार जुटी हुई दिखी।

सिटी थाना में महावीर पुलिस चौकी इंचार्ज गोबिंद सिंह की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है। चौकी इंचार्ज ने बताया कि मंगलवार सुबह सात बजे सूचना मिली कि सिंघाना बाईपास पर खाली खेत में एक अज्ञात नौजवान युवक का शव पड़ा है। सूचना मिलने पर चालक ईएचसी कुलदीप व ईएसआई आलोक के साथ चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। वहां मौके पर खाली खेत में एक नौजवान युवक का शव पड़ा था। जिसको तेजधार हथियार से मुंह पर, छाती पर व बाए हाथ की हथेली पर काफी चोट मारी हुई है। बाएं हाथ की बाजू पर मां व बच्चे का फोटो गुदा हुआ है तथा मां शब्द लिखा हुआ है। अंग्रेजी में रोहित या मोहित गुदा हुआ प्रतीत होता है।

जो छाती व मुंह से खून तरल अवस्था में निकला हुआ है। जिसने सलेटी रंग की टी शर्ट, काले रंग का लोवर और लाल रंग का अंडरवियर पहना हुआ है। गले व बाएं पैर में काले रंग का डोरा बंधा हुआ है। ऐसी संभावना है कि अज्ञात लोगों ने कोई रंजिश रखते हुए इस नौजवान युवक को तेजधार हथियारों से मारकर कहीं से लाकर यहां पर डाला हो या हो सकता है। इस युवक की तेजधार हथियार से हत्या की गई है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 201, 302 व 34 के तहत केस दर्ज किया है।

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