हरियाणा में कोर्ट का बड़ा फैसला : 11 साल की बेटी से रेप करने वाले पिता को फांसी की सजा

हरियाणा के सिरसा जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 साल की बेटी से बलात्कार करने के आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो साल और दो महीने में केस का निपटारा किया है। सिरसा के इतिहास में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा पहली बार पोक्सो एक्ट में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं।
इस मामले में महिला थाना सिरसा में पीड़िता 11 वर्षीय नाबालिग की शिकायत पर 28 सितंबर 2020 को पोक्सो एक्ट व दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया था कि वह सातवीं कक्षा में पढ़ती है उसका पिता शराब का आदी है और नशे में झगड़ा करता रहता है। 26 सितंबर 2020 को उसके पिता ने उसकी मां के साथ झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। रात को वह अपने भाई के साथ चारपाई पर सोई हुई थी। देर रात पिता ने उसे उठाया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता ने उसे धमकी दी अगर किसी को भी इस बारे में बताया तो जान से मार देगा। अगले दिन उसकी मां घर लौटी तो उसने डर के मारे उसे कुछ नहीं बताया। इसके बाद पेट में दर्द होने लगा तो उसने मां को सारी बात बताई।
उसकी मां उसे सरपंच के पास ले गई, फिर घटना की जानकारी महिला थाना सिरसा पुलिस को दी गई। पुलिस ने पीडि़ता का नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवाया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। पुलिस ने पीडि़ता का बयान दर्ज करके आरोपी पिता के खिलाफ पोक्सो एक्ट व दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को अगले ही दिन 29 सितंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और अदालत के समक्ष पेश किए तथा जिला पुलिस द्वारा बेहतर ढंग से पैरवी कर आरोपी को जेल की सलाखों तक पहुंचाया। फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने इस मामले का निपटारा करते हुए आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
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