8वीं की परीक्षा हरियाणा बोर्ड द्वारा लेने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती, की यह मांग

हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कांफ्रेंस व अन्य ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा उनके स्कूलों की आठवीं की परीक्षा लेने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता संगठन जिसके साथ हरियाणा के 300 से अधिक स्कूल जुड़े हैं ने हाईकोर्ट को बताया कि वो सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त है उनका स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा से कोई संबंध नहीं है। इसका सिलेबस भी स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा से अलग है।
इसी बीच हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से आठवीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि राज्य में स्थित सभी विद्यालयों ( सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्ड के अधीन आने वाले विद्यालयों ) में आठवीं कक्षा की परीक्षाएं शैक्षिक सत्र 2021-2022 से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जाएंगी। इसी बीच बोर्ड ने आदेश जारी कर आदेश दिया है कि परीक्षार्थियों के पंजीयन से पहले प्रत्येक विद्यालय जो कि हरियाणा राज्य के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, द्वारा स्वयं को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। याचिका के अनुसार हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड का व उनके स्कूलों का सिलेबस अलग अलग है। जब वो हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित नहीं है तो बोर्ड उनकी परीक्षा कैसे ले सकता है। हाई कोर्ट से हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के इस आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई गई है।
याचिका में, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, भिवानी को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका के अनुसार हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड का यह कदम अवैध, अधिकार क्षेत्र से बाहर व हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के खिलाफ है। यह याचिका अभी हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में फाइल कर दी गई है और यह जल्द ही सुनवाई के लिए लिस्ट हो सकती है।
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