बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना में डिफाल्टरों ने नहीं दिखाई कोई खास रुचि

योगेंद्र शर्मा : चंडीगढ
हरियाणा के बिजली निगमों की ओर से सरचार्ज माफी और डिफाल्टरों को एक खास योजना देकर भले ही बढ़िया आफर दिया गया हो लेकिन इसमें इस तरह के उपभोक्ताओं द्वारा कोई खास रूचि नहीं दिखाई गई है। योजना में काफी कम ग्राहकों द्वारा रूचि दिखाए जाने के बाद में निगमों के आला-अफसरों इसके सफल नहीं रहने के पीछे के कारणों की तलाश भी शुरू कर दी है।
भरोसेमंद उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि सरचार्ज माफी की इस तरह की योजनाओं में गत अतीत के वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उनके परिणाम भी बेहद उत्साहजनक नहीं रहे हैं। इस बार भी सरचार्ज माफी स्कीम में योजना का लाभ लेने वाले और पैसा जमा कराने वाले डिफाल्टर उपभोक्ताओं की संख्या कनेक्शन कट जाने के बावजूद एक फीसदी से ज्यादा नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि स्कीम का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता इसीलिए आगे नहीं आते क्योंकि इसके पीछे भी बड़़ा गोलमाल हो रहा है, अर्थात उक्त ग्राहक या तो अन्य नामों से कनेक्शन ले चुके हैं या फिर वहां पर बिजली चोरी की जा रही है। कुल मिलाकर आला अफसरों ने इस स्कीम की असफलता को लेकर अब मंथन की शुरुआत कर दी है।
यहां पर उल्लेखनीय है कि दोनों उत्तरी व दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगमों की ओर से सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत की गई थी। जिसकी तारीख 30 नवम्बर, 2021 तक का वक्त देते हुए आफर दिया गया था। योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को अपने इलाके के दफ्तरों में जाकर मामले में बकाया का एकमुश्त जमा कर फायदा उठा सकते हैं।
इसके अलावा इस तरह के मामले में शिकायत भी टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं, जिसके बाद में वहां से मदद की जाएगी। यहां पर यह भी बता दें कि डिफाल्टर ग्राहकों के कनेक्शन भी चेतावनी के बाद में 30 जून 2021 तक काट दिया गया था। इस तरह के उपभोक्ता योजना का लाभ उठाकर अपने कनेक्शनों को नियमित करा सकते थे। ग्राहक को बिजली बिल की 25 प्रतिशत मूल राशि का भुगतान कर बिजली कनेक्शन चालू कराने की सुविधा और शेष 75 प्रतिशत मूल राशि का लगातार छह किस्तों में भुगतान के साथ-साथ वर्तमान बिल का भुगतान करने का विकल्प दिया गया था। यह योजना कृषि, घरेलू, गैर घरेलू और औद्योगिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए भी लागू की गई थी।
बिजली बिल की 100 प्रतिशत मूल राशि का एकमुश्त या किस्तों में भुगतान करने वालों कोउसका पूरा सरचार्ज माफ करने का आफर दिया गया है।यह योजना केवल उन गांवों के उपभोक्ताओं पर लागू की गई , जिन गांवों में म्हारा गांव जगमग योजना लागू है। यदि किसी ग्राम पंचायत में म्हारा गांव-जगमग गांव योजना को लागू करवाने के लिए सहमति दे रखी है, तो वे भी सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। कानूनी न्यायालय में विचाराधीन मामले वाले योजना का लाभ नहीं उठा सकते हां, अगर ऐसे उपभोक्ता, यदि केस वापिस लेते हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। ऐसे उपभोक्ता जो कनेक्शन कटने के बाद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और उनके विरूद्ध एफआइआर दर्ज है तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
खास बात यहां पर यह है कि कई तरह की श्रेणियों में निगमों का बकाया सैकड़ों करोड़ में बनता है लेकिन ग्राहक इस तरह की स्कीमों से अपना मुंह मोड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस संबंध में एसीएस पीके दास स्वीकार करते हैं कि इस स्कीम में कम लोगों ने लाभ लिया लेकिन इसके पीछे के कारण और ब्यौरा चेक करने के बाद में ही कुछ कहा जा सकेगा, उन्होंने इससे ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया।
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