माननीयों पर दर्ज आपराधिक मामलों की स्टेटस रिपोर्ट में देरी, हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब की सरकारों सहित CBI को लगाई फटकार

माननीयों पर दर्ज आपराधिक मामलों की जांच में देरी पर संज्ञान के मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 25 अक्टूबर को आदेश जारी कर पंजाब, हरियाणा, प्रवर्तन निदेशालय व सीबीआइ को मामले पर स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एजी मसीह एवं जस्टिस संदीप मौदगिल ने समय पर रिपोर्ट न देने पर कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी समय पर कोर्ट व कोर्ट मित्र को रिपोर्ट न देना दुर्भाग्यपूर्ण है।
कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ-साथ सीबीआइ का यह आचरण पूरी तरह अस्वीकार्य है। सुनवाई के दौरान पंजाब व हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट में हलफनामे पेश किए गए, कोर्ट ने इन हलफनामा को केस फाइल में रखने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 11 नवम्बर तक स्थगित कर दी। कोर्ट ने समय पर दोनो राज्यों व जांच एजेंसी द्वारा कोर्ट मित्र को हलफनामा न देने पर फटकार भी लगाई।
मंगलवार को पंजाब के ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन के आइजी गुरशरण सिंह संधू ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि इस समय पंजाब के पूर्व और मौजूदा सांसदों विधायकों के खिलाफ अदालतों में 53 केस पेंडिंग हैं, इनमे से 29 केसों में जांच चल रही है और 14 केसों में अनट्रेस/ कैंसिलेशन रिपोर्ट अदालतों में दाखिल कर दी गई है।
हरियाणा सरकार की तरफ से आइजी, प्रशासन व कानून व्यवस्था ,संजय कुमार ने कोर्ट में हलफनामा देकर हाई कोर्ट को 16 ऐसे केस जिनकी जांच पूरी न होने के कारणों की कोर्ट को जानकारी दी। इन केस में मांगे राम गुप्ता,कैलाश गहलोत, उमेश अग्रवाल,राम किशन फौजी,सुभाष चौधरी आदि आरोपित है। हरियाणा सरकार पिछली सुनवाई पर बता चुकी है कि प्रदेश में पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ 68 केस लंबित हैं। इन मामलों में से 21 में ट्रायल चल रहा है और 44 में अभी जांच जारी है। इसके अलावा तीन मामलों को सीबीआइ को रेफर किए गए है। सीबीआइ ने इस मामले में जानकारी दी थी कि उनके पास दो मामले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव ज़िले राम शर्मा, पंजाब के पूर्व विधायक राज खुराना और एक पंजाब के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह काहलों के खिलाफ चल रहा है। यह केस लंबित हैं।
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