बेअदबी मामले में राम रहीम ने SIT के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई याचिका, की यह मांग

बेअदबी मामले में राम रहीम ने SIT के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई याचिका, की यह मांग
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डेरा मुखी ने कहा कि बेअदबी मामले में दर्ज एफआईआर की पंजाब सरकार ने नवंबर 2015 में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। लेकिन सरकार बदलते ही मामले की जांच के लिए जांच आयोग का गठन कर जांच शुरू कर दी थी।

बेअदबी मामले ( sacrilege case ) में दर्ज मामलों की पंजाब सरकार की एसआईटी ( Sit ) की बजाय सीबीआई ( Cbi ) से ही जांच करवाए जाने की मांग को लेकर डेरा मुखी गुरमीत सिंह राम रहीम ( Gurmeet Ram Rahim ) ने हाईकोर्ट ( high Court ) में याचिका दायर कर दी है और सरकार द्वारा मामले की सीबीआई जांच के आदेश वापिस लिए जाने को भी चुनौती दी है।

जस्टिस राजमोहन सिंह ने डेरामुखी की इस याचिका पर सोमवार को बिना कोई निर्देश जारी किए सुनवाई 21 दिसंबर तक स्थगित कर दी है। दायर याचिका में डेरा मुखी ने कहा कि बेअदबी मामले में दर्ज एफआईआर की पंजाब सरकार ( punjab Government ) ने नवंबर 2015 में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। लेकिन बाद में राज्य में सरकार बदलते ही इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन कर जांच शुरू कर दी थी और बाद में अगस्त 2018 में पंजाब सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कर इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश वापिस ले लिए थे।

डेरा मुखी का कहना है कि इस मामले के एक आरोपी के बयानों के बाद उन्हें पिछले साल इस मामले में नामजद कर लिया गया और फिर उनके प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए गए। जिसे हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए करते हुए एसआईटी को सुनारिया जेल में ही जाकर उनसे पूछताछ करने के आदेश दे दिए थे और एसआईटी उन्हें पूछताछ कर चुकी है। डेरा मुखी का कहना है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है, ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरुरी है। लिहाजा उन्होंने बेअदबी मामले से जुड़ी एफआईआर की सीबीआई से जांच करवाने के जो आदेश सरकार ने रद्द किए हैं, उन आदेशों को रद्द कर इस मामले की सीबीआई से ही जांच करवाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने बिना कोई निर्देश दिए याचिका पर सुनवाई 21 दिसंबर तक स्थगित कर दी है।

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