बेसहारा व अनाथ हुए बच्चों को हर महीने मिलेगी 2500 रुपये आर्थिक सहायता, यहां करें आवेदन

बेसहारा व अनाथ हुए बच्चों को हर महीने मिलेगी 2500 रुपये आर्थिक सहायता, यहां करें आवेदन
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यह सहायता बच्चों के 18 वर्ष (वयस्क) होने तक ही दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के तहत उक्त प्रक्रिया पूरा करने के लिए https://wcdhry.gov.in अथवा www.cdhry.gov.in पर भी आवेदन किया जा सकता है।

हरियाणा सरकार (Haryana Government) कोरोना महामारी में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों की मददगार बन रही है। कोरोना संक्रमण (Corona infection) के दौरान बेसहारा हुए बच्चों के जीवन यापन व अन्य जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के तहत आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जनहित में सरकार का यह निर्णय निश्चित तौर पर उल्लेखनीय कदम माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान बेसहारा व अनाथ हुए बच्चों को 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के तहत हर महीने 2500 रुपए नगद आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाएंगे तथा बच्चे को संभालने वाले परिवार को 12 हजार रुपए की वार्षिक राशि आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह सहायता बच्चों के 18 वर्ष (वयस्क) होने तक ही दी जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के तहत उक्त प्रक्रिया पूरा करने के लिए https://wcdhry.gov.in अथवा www.cdhry.gov.in पर भी आवेदन किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ प्रभावी रूप से दिया जा सके। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान इस प्रकार के पीडि़त बच्चों व उनके परिचितों से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द बच्चों के माता-पिता का ब्यौरा संबंधित जिला के महिला एवं बाल विकास अधिकारी अथवा जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएं ताकि उन्हें समय रहते योजना का लाभ मिल सके।

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