नशा तस्करी के जुर्म में ढाबा संचालक को 12 वर्ष की कैद और एक लाख 45 हजार जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने चूरापोस्त तथा गांजा तस्करी के जुर्म में ढाबा संचालक को 12 वर्ष का कारावास तथा एक लाख 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सीआईए स्टाफ को 31 जनवरी 2018 को सूचना मिली थी कि गांव घसो खुर्द के निकट जींद-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने ढाबे में नशीले पदार्थो का कारोबार होता है। सूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ ने ढाबे पर छापेमारी की तो वहां से चूरापोस्त तथा गांजा बरामद हुआ। जिन्हें कट्टों में भरकर रखा गया था। वजन करने पर चूरापोस्त 117 किलोग्राम तथा गांजा पांच किलोग्राम पाया। पुलिस ने ढाबा संचालक गांव घसो खुर्द निवासी संदीप के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। दोषी पर ढाबा पर आने वाले ट्रक चालकों को चूरापोस्त तथा गांजा उपलब्ध करवाता था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने संदीप को 12 वर्ष का कारावास तथा एक लाख 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS