ढिंगसरा ऑनर किलिंग मामला : 16 दोषियों को आजीवन कारावास, लव मैरिज के बाद युवक को मार डाला था

ढिंगसरा ऑनर किलिंग मामला : 16 दोषियों को आजीवन कारावास, लव मैरिज के बाद युवक को मार डाला था
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1 जून 2018 को सुंदरलाल, शेर सिंह, बलवान, विक्रम, भंवर सिंह उर्फ भंवरा, बलराज सिंह, नेकीराम, रवि, धर्मपाल उर्फ जागर, रवि, दलबीर, सुरजीत, श्रीराम, साहबराम, वेदप्रकाश, वीरूराम, विनोद कुमार, बलबीर सिंह के खिलाफ भादंसं की धारा 146, 149, 285, 364, 452, 302, 201, 120बी व आम्र्ज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

हरिभूमि न्यूज : फतेहाबाद

फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा के बहुचर्चित ऑनर किलिंग मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने सभी 16 दोषियों सुंदरलाल, शेर सिंह, बलवान, विक्रम, भंवर सिंह उर्फ भंवरा, बलराज सिंह, नेकीराम, रवि, धर्मपाल उर्फ जागर, रवि, दलबीर, सुरजीत, श्रीराम, साहबराम, वेदप्रकाश, वीरूराम, विनोद कुमार, बलबीर सिंह को आजीवन कारावास की कैद व 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों को सजा सुनाने के मद्देनजर अदालत परिसर व आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए थे।

इस मामले में भट्टूकलां पुलिस ने 1 जून 2018 को ढिंगसरा निवासी राय सिंह की शिकायत पर उसके भांजे धर्मबीर की हत्या के आरोप में केस दर्ज किया था।

गौरतलब है कि गांव डोबी निवासी धर्मबीर ने शीशवाल गांव में मामा के घर रह रही सुनीता के साथ अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। हिसार के डोबी गांव का रहने वाला धर्मबीर प्राइवेट बस पर ड्राइवर था वहीं गांव मंगाली की सुनीता अपने मामा के घर हिसार के गांव शीशवाल में रहती थी। वह बस से आदमपुर पढऩे जाती थी और इसी दौरान धर्मबीर और सुनीता का प्यार परवान चढ़ा। दोनों की जाति अलग-अलग थी और परिजन उनकी शादी को तैयार नहीं हुए। इस पर दोनों ने मार्च 2018 में घर से भाग कर सिरसा के मंदिर में लव मैरिज कर ली। सिरसा कोर्ट में दोनों ने दलबीर आदि को पार्टी बनाते हुए सुरक्षा मांगी थी, जहां दोषी दलबीर आदि ने कहा था कि उनको इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। कुछ दिन सेफ हाउस में रहने के बाद धर्मबीर अपने मामा के पास फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा चला गया था। 1 जून 2018 को युवती के परिजन ढिंगसरा गांव पहुंचे और वहां पर हवाई फायर कर धर्मबीर और सुनीता का अपहरण कर लिया। इसके बाद धर्मबीर के मामा ने पुलिस में शिकायत दी थी।

पुलिस ने युवती को शीशवाल से बरामद किया था लेकिन युवक का कहीं कोई अता-पता नहीं चला था। पुलिस ने बाद में मामले का खुलासा किया था, जिसमें पता चला था कि दोषी धर्मबीर को गांव शीशवाल में टयूब्वेल पर ले गए और यहां पर पूरे शरीर पर रबड़ के पट्टों से पीट-पीटकर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को नहर में फैंक दिया था। बाद में धर्मबीर का शव राजस्थान के भादरा से सिद्धमुख नहर से बरामद हुआ था।

भट्टूकलां पुलिस थाना में 1 जून 2018 को ढिंगसरा निवासी रायसिंह की शिकायत पर उसके भांजे धर्मबीर की हत्या के आरोप में 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इन 17 आरोपियों में से एक आरोपी श्रीराम की कोर्ट ट्रायल के दौरान मौत हो गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की कोर्ट ने 17 मार्च को 16 को हत्यारा करार दिया था और आज इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।


फतेहाबाद में दोषियों को अदालत में पेश करने ले जाते पुलिस कर्मचारी।

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