दिव्यांग अब 31 दिसंबर तक बनवा सकते है अपना नया प्रमाण पत्र व यूडीआईडी, नहीं तो सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ

कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार ने यूनिक डिसेबिलिटी आईडी बनवाने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढाकर 31 दिसंबर 2022 तक कर दी है। जिन दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र तीन साल पुराना है, उनके लिए नया प्रमाण पत्र बनवाना और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड बनवाना अनिवार्य किया गया है।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में जिन दिव्यांगजन के दिव्यांगता प्रमाण पत्र तीन साल पुराने हैं, उन्हें नया प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहा गया था। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यूडीआईडी कार्ड भी 31 अगस्त 2022 तक बनवाना अनिवार्य किया गया था। जिले में जो दिव्यांग अपनी यूडीआईडी नहीं बनवा पाए है, उनके लिए सरकार ने अंतिम तिथि को 31 अगस्त से बढाकर इस वर्ष 31 दिसंबर तक कर दिया है। इस अंतिम तिथि के बाद जिस दिव्यांजन के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं होगा, उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी भी दिव्यांगजन को अब सीधे अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। वह वेबसाइट स्वालंबनकाड.र्जीओवी.इन पर जाकर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। उसके बाद सिविल सर्जन कार्यालय से आवेदक को अपॉइंटमेंट दी जाएगी। इस व्यवस्था से दिव्यांगजन को बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने से छुटकारा मिला है।
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