साल में एक तिहाई ईंट-भट्ठे चलाने की ड्रा प्रक्रिया स्थगित, NGT के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत
एनजीटी ( ngt) के आदेशों के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा एक तिहाई ईंट-भट्ठों का ड्रा कराने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। एनजीटी के आदेशों के खिलाफ ईंट-भट्ठा ( brick kiln ) संचालकों ने ना केवल सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) का दरवाजा खटखटाया है, बल्कि उपायुक्त ललित सिवाच से भी मुलाकात करके ड्रा को रद्द करने की मांग की थी। जिसके बाद सोमवार को आयोजित होने वाले ड्रा पर विभाग की तरफ से रोक लगा दी गई है।
बता दें कि प्रदूषण ( Pollution ) को कम करने के लिए एनजीटी ने ईंट-भट्ठों को चलाने का समय निर्धारित किया है। जिसके अंतर्गत मार्च माह से लेकर जून माह तक ही ईंट-भट्ठों को चलाने की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली-एनसीआर ( Delhi Ncr ) में एक समय में एनजीटी ने एक तिहाई ईंट-भट्ठों को ही चलाने की मंजूरी दी है। ऐसे में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सोमवार को एक तिहाई ईंट-भट्ठों का ड्रा निकालने के लिए ईंट-भट्ठा संचालकों को लेटर जारी किए थे। विभाग कार्यालय में होने वाले इस ड्रा कार्यक्रम की सूचना मिलते ही ईंट-भट्ठों संचालक डीसी कार्यालय पहुंच गए थे। ईंट-भट्ठा संचालकों ने ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त को बताया था कि मामले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसके बाद सोमवार को ड्रा को स्थगित कर दिया गया है।
मौजूदा समय में जिले में 270 ईंट-भट्ठे हैं संचालित
सोनीपत में करीब 270 ईंट-भट्ठे मौजूदा समय में संचालित किए जा रहे हैं। एनजीटी के निदेर्शों के अनुसार मार्च माह में ही ईंट-भट्ठे चलेंगे। मार्च माह में ईंट-भट्ठों को चलाने के लिए संचालकों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेबर को बुलाया जा रहा है, ताकि समय पर कच्ची ईंट तैयार हो सके। एक तिहाई ईंट-भट्ठे चलने की स्थिति में एक ईंट-भट्ठा तीन साल में सिर्फ एक साल ही चल पाएगा। यही नहीं उक्त वर्ष भी उसे सिर्फ चार माह ही मिलेगी ईंटे बनाने के लिए। ऐसे में ईंट-भट्ठा संचालक एनजीटी के उक्त आदेशों से खुश नजर नहीं आ रहे थे। जिसके चलते अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईंट-भट्ठा संचालकों की मानें तो 13 दिसम्बर को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
कोर्ट में एसोसिशन ने लड़ी लंबी लड़ाई
ईंट-भट्ठा एसोसिशन के प्रधान धमेंद्र दहिया ने बताया कि एनजीटी में लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद मार्च से जून माह तक ईंट-भट्ठे चलाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन एक तिहाई ईंट-भट्ठे चलने का नियम ईंट-भट्ठा संचालकों के हित में नही है। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। आगामी 13 दिसम्बर को कोर्ट में सुनवाई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से ड्रा का नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उपायुक्त से मिलकर ड्रा रद्दकरने की मांग की गई थी। सोमवार को होने वाला ड्रा स्थगित हो गया हैं। आगामी आदेशों पर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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