घर के पास गंदे पानी की निकासी न होने से खराब हो गई बच्चे की दोनों किडनी, हाईकोर्ट ने निगम कमिश्नर से मांगा जवाब

हरिभूमि न्यूज : अंबाला
पानी निकासी को लेकर नाले के निर्माण में हो रही देरी को लेकर अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई है। निगम कमश्निर वीरेंद्र लाठर को एक नोटिस जारी कर अदालत के आदेशों की अवमानना की कार्रवाई करने की भी बात कही है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में 5 अगस्त तक कमिश्रनर को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। वादी की ओर निगम कमिश्रनर के खिलाफ आदेशों की अवमानना की कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि आदेश के छह महीने बाद भी नाले का निर्माण नहीं हो पाया है। फिलहाल वादी को हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद बंधी है।
बेटे की दोनों किडनियां हो गई फेल
जंडली की इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले बलजीत सिंह रंगा ने 4 अगस्त 2021 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर नगर निगम पर उसके घर के पास पानी निकासी के पुख्ता बंदोबस्त न करने के आरोप लगाए थे। उसने बताया कि उसके घर के सामने निगम ने सड़क का तो निर्माण कर दिया लेकिन पानी निकासी के लिए किसी नाले का निर्माण नहीं किया। इसी वजह से बरसात व आसपास का गंदा पानी जमा होकर उसके घर में घुस रहा है। इस गंदे पानी की वजह से उसका 27 वर्षीय बेटे को इंफेक्शन हो गया। इंफेक्शन की वजह से बाद में उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई। रंगा ने बताया कि बेटे की जान बचाने के लिए उसकी पत्नी ने अब एक किडनी डोनेट की है। निगम की इस लापरवाही की वजह से न केवल उसके बेटे की जान आफत में आ गई बल्कि उसे भी लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। तब हाईकोर्ट ने नगर निगम को साइट प्लान के हिसाब से वादी के घर के पास कवर्ड नाला बनाने के आदेश दिए थे। रंगा का आरोप है कि अभी तक निगम की ओर से न तो नाले का निर्माण किया न ही उसके घर के पास पानी निकासी की कोई व्यवस्था की है। इसी वजह से अब भी बरसात होने पर पूरे एरिया का गंदा पानी उसके रिहायशी भवन में घुस जाता है।
अब दायर की अवमानना की याचिका
याचिकाकर्ता बलजीत सिंह रंगा ने नाले का निर्माण न होने पर अब नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की है। रंगा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक उसके घर के पास पानी निकासी को लेकर कोई बंदोबस्त नहीं किया। निगम की ओर से न तो नाले का निर्माण किया न ही कोई दूसरी व्यवस्था की। उसका यह भी आरोप है कि वार्ड की निगम सदस्य के दबाव में अधिकारी नाले का नर्मिाण नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से उसकी परेशानी बढ़ रही है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब निगम कमिश्नर वीरेंद्र लाठर को नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में साफ कहा कि आदेश न मानने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के भी आदेश दिए हैं।
नोटिस में कमिश्नर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई
यह बिल्कुुल सही है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक नगर निगम ने उनके मुवक्किल के घर के पास न तो पानी निकासी की कोई व्यवस्था की न ही नाले का निर्माण किया। जबकि पहले आदेश में हाईकोर्ट ने निगम को पानी निकासी की व्यवस्था करने के साथ कवर्ड नाला बनाने के आदेश दिए थे। आदेशों की पालना न होने पर अब अवमानना की याचिका दायर की गई है। इस पर कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कमिश्नर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की बात कही गई है। - रूपिंद्र सिंह बांगड़, पैरवीकार, याचिकाकर्ता
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