Mission Admission : आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में होंगे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के दाखिले, शेड्यूल जारी, 15 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन

हरिभूमि न्यूज. सिरसा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अलाभप्रद वर्ग के बच्चों को बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत जिलाभर के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाएगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आर्थिक रूप से कमजोर और अलाभप्रद वर्ग के बच्चों का पहली कक्षा या एंट्री कक्षा नर्सरी (जैसी भी स्थिति हो) में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया 31 मार्च से शुरू होगी और 15 अप्रैल तक चलेगी।
इस संबंध में जिला मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों व खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र व्यवहार कर अपने क्षेत्राधिकार के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों तक इस सूचना का संप्रेषण करते हुए इस श्रेणी के पात्र लाभार्थियों के लिए नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। योजना के तहत निजी विद्यालयों को कुल उपलब्ध सीटों का 25 प्रतिशत सीटों पर उपरोक्त छात्रों को दाखिला देना जरूरी है।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बूटाराम ने बताया कि बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिला का शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल अनुसार पात्र विद्यार्थी नियमानुसार मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकता है।
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