AJL प्लाट आवंटन मामला : पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की जमानत रद्द करने के लिए फिर हाईकोर्ट पहुंची ED

पंचकूला के औद्योगिक प्लाट आवंटन मामले ( ajl plot allotment case ) में आरोपी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ( bhupinder hooda ) व अन्य 17 लोगों को प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate ) जेल में बंद देखना चाहता है। इसके लिए इडी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस मामले में इडी कोर्ट द्वारा हुड्डा व अन्य को दी गई नियमित जमानत रद्द करने की मांग की है। सोमवार को हाई कोर्ट की जस्टिस लीजा गिल ने मामले की सुनवाई के बाद हुड्डा समेत अन्य सभी प्रतिवादी पक्ष को 5 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में इडी ने हुड्डा व अन्य की जमानत को इस आधार पर रद करने की मांग की है कि हुड्डा को जमानत देने का आदेश रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों को अनदेखा कर पारित किया गया। विशेष अदालत पंचकूला ने आरोपित हुड्डा को जमानत देने में गंभीर त्रुटि की है। केवल इस आधार पर कि वह जांच में शामिल हुए थे और जांच एजेंसी द्वारा पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 को लागू कर गिरफ्तार नहीं किया गया, इस पर उन्हें जमानत दे दी गई। विशेष अदालत इस तथ्य को देखने में विफल रही कि हुड्डा एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में गवाहों व सबूतों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा हुड्डा के भागने की भी आशंका है।
इस मामले में इडी ने हुड्डा, कुछ नौकरशाहों और उन सभी आवंटियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन्हें हुड्डा के सीएम रहते औद्योगिक भूखंड दिए गए थे। यह मामला हरियाणा के पंचकूला में 14 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन से संबंधित है। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद पात्रता मानदंड में गलत तरीके से बदलाव किया गया।
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