TMC के पूर्व राज्यसभा सांसद और उनकी कंपनी पर ED ने करवाया केस दर्ज

हरिभूमि न्यूज : यमुनानगर
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद की अटैच की गई भूमि पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के बावजूद अवैध खनन करने का मामला सामने आया है। ईडी ने टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद कंवरदीप सिंह व उसकी कंपनी पर साजिशन अवैध खनन करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने ईडी के सहायक निदेशक केदार प्रसाद प्रजापति की शिकायत पर आरोपित पूर्व राज्यसभा सांसद व उसकी कंपनी अलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड के खिलाफ माइनिंग एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि ईडी के सहायक निदेशक केदार प्रसाद प्रजापति ने बिलासपुर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सितंबर 2019 में टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद कंवरदीप सिंह के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लाड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। उस समय ईडी द्वारा पूर्व सांसद कंवरदीप सिंह को गिरफ्तार किया था और उनकी 239 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। जांच के दौरान आरोपित का कारोबार कई स्थानों पर पाया गया था। जिसमें बिलासपुर के गांव रामपुर गेंदा में भी भूमि पाई गई थी। इस भूमि पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। मगर ईडी की टीम जब उक्त भूमि पर जांच के लिए पंहुची तो देखा कि उस भूमि पर साजिशन अवैध खनन करके पैसा कमाया गया है। उन्होंने तुरंत पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने ईडी के सहायक निदेशक केदार प्रसाद प्रजापति की शिकायत पर आरोपित पूर्व राज्यसभा सांसद कंवरदीप सिंह व उसकी कंपनी अलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड के खिलाफ माइनिंग एक्ट, धारा 188 व 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
गंभीरता से की जा रही है जांच
बिलासपुर थाना प्रभारी बलबीर सिंह ने बताया कि ईडी के सहायक निदेशक केदार प्रसाद प्रजापति की शिकायत पर आरोपित टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद कंवरदीप सिंह व उसकी कंपनी अलकेमिस्ट के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच की जा रही है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों की ओर से जो आदेश मिलेंगे कार्रवाई की जाएगी।
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