Haryana : शिक्षा विभाग ने भेजे प्रदेश के 119 मुख्याध्यापकों को नोटिस , 'क्यों न उन्हें मूल पदों पर भेजें'

हरिभूमि न्यूज : नारनौल
एक तरफ जहां शिक्षा विभाग (Education Department) अध्यापकों को पदोन्नति के तोहफे डे रहा है वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 119 मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों पर पदावनत होने की तलवार लटक रही है। शिक्षा विभाग के 119 मुख्याध्यापकों (Headteachers) को 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस (Notice) जारी करते हुए उनसे पूछा है कि क्यों न उन्हें पदावनत (रिवर्ट) करते हुए उनके मूल पदों पर वापस भेज दिया जाए।
उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा 10 फरवरी 2014 को आदेश क्रमांक 04/9 - 2013 एचआरजी-11 (1) के अनुसार प्रदेश भर में 860 मौलिक स्कूल मुख्याधापक को प्रमोशन देकर हाई स्कूलों में मुख्य अध्यापक बनाये थे। इनमें से अनेक सी एवं वी अध्यापक शामिल थे। बाद में एक सिविल रिट संख्या 2884/2014 में इस लिस्ट को अंजू कुमारी एवं अन्य बनाम हरियाणा सरकार मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता अंजू कुमारी का तर्क था कि इस लिस्ट में अनेक अध्यापक सर्विस रूल 2012 के नियमों के अनुसार योग्य नहीं है। तब न्यायालय ने इन्हें रिवर्ट करने के आदेश दे दिए थे। इसके बाद जब पदोन्नत शिक्षकों को भी कोर्ट से स्टे मिल गया था। अब हरियाणा सरकार ने इन्हें 15 दिन का नोटिस जारी करते हुए इनसे पूछा है कि क्यों न इन्हें पदावनत (रिवर्ट) कर दिया जाए।
महेंद्रगढ़ जिला से ये शिक्षक हैं शामिल
7 सितम्बर को जारी नोटिस में जिला के भी अनेक शिक्षक शामिल है। जिन्हें रिवर्ट करने के लिए शिक्षा विभाग ने नोटिस दिया है। इनमें कृष्णा कुमारी मुख्याधापिका राजकीय उच्च विद्यालय रामबास नारनौल, सुनीता मुख्याधापिका सेवानिवृत राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल महेंद्रगढ़, अशोक कुमार मुख्याध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय नांगल सिरोही, रवि प्रकाश मौलिक मुख्याध्यापक तलवाना सेवानिवृत व सुरेश कुमार मौलिक मुख्याध्यापक राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय खुडाना सेवानिवृत शामिल है।
यह हैं नियम हाई स्कूल मुख्या अध्यापक पदोन्नति के
-सर्विस रूल 2012 के अनुसार हाई स्कूल के मुख्याध्यापक बनने के लिए बीए/बीएससी/बीकॉम तथा बीएड होना चाहिए।
- कम से कम 8 साल के शिक्षण अनुभव बतौर टीजीटी अथवा मौलिक स्कूल मुख्य अध्यापक होना चाहिए।
- कम से कम तीन सप्ताह का सेवा कालीन प्रशिक्षण अध्यापक के पास होना चाहिए।
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