Education Loan : महिलाओं व लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर 5 फीसदी की सब्सिडी

Kurukshetra News : हरियाणा महिला विकास निगम (Haryana Women Development Corporation) द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीम की जानकारी देते हुए निगम के जिला प्रबंधक विजय सैनी ने बताया कि परिवार के पास सीमित साधनों के कारण महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिया जाता है।
अत्यधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज दर के भार को कम करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा 1 अप्रैल 2007 से बैंकों के माध्यम से महिलाओं/लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी देने की पहल की गई है। निगम से सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जाति का कोई मापदंड नहीं है। यहां तक की सरकारी कर्मचारियों की लड़कियों को भी शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी दी जाती है।
ऋण/सब्सिडी सुविधा देश और विदेश में उच्च शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा स्नातकोत्तर डॉक्टरल पोस्ट डॉक्टरल लेवल पर उपलब्ध है। वर्ष 2022-23 के दौरान 43 महिलाओं/लड़कियों को 2494801 रुपये की सब्सिडी दी गई। इच्छुक महिलाएं/लड़कियां अधिक जानकारी हेतु निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम कोटी 485/5 मदानों वाली गली कुरुक्षेत्र फोन नंबर 01744-223658 पर सम्पर्क कर सकते है।
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