योग्य संगठन 15 जनवरी तक ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन

योग्य संगठन 15 जनवरी तक ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन
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इस योजना का नाम स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ फाईंनेंसियल एस्सिटेंट फॉर एडमिन्सिट्रींग रोड सेफ्टी एडवोकेसी एंड अवार्ड फॉर द आउट स्टैडिंग वर्क डन इन द फिल्ड ऑफ रोड सेफ्टी है।

कैथल। पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने बताया कि केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (रोड सेफ्टी सैल) के अनुसार सड़क सुरक्षा पर कार्य करने वाले हितधारकों जैसे राज्य सरकार के विभाग, कार्पोरेट हाउस, आटो इंडस्ट्री व उनकी एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, संस्थाएं व एनजीओ को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना बनाई है। इस योजना का नाम स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ फाईंनेंसियल एस्सिटेंट फॉर एडमिन्सिट्रींग रोड सेफ्टी एडवोकेसी एंड अवार्ड फॉर द आउट स्टैडिंग वर्क डन इन द फिल्ड ऑफ रोड सेफ्टी है।

मंत्रालय के सर्कुलर गत 8 दिसंबर 2022 के अनुसार इसके लिए पोर्टल बनाया है, जोकि मंत्रालय की वेबसाइट (https://morth.nic.in) पर है। सर्कुलर अनुसार यह पोर्टल 15 जनवरी तक खुला है। योग्य संगठन 15 जनवरी 2023 तक इस ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य संगठन उनकी प्रपोजल इस ऑनलाइन पोर्टल पर भेज सकते हैं और विस्तृत जानकारी के लिए उपरोक्त पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।

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