ऐलनाबाद उपचुनाव में मतगणना को लेकर ये आदेश जारी

हरिभूमि न्यूज. सिरसा
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त जितेंद्र कुमार राघव ने बताया कि ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव 2021 की मतगणना दो नवंबर को चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के डॉ. अंबेडकर लॉ भवन में की जाएगी। मतगणना के मद्देनजर मतगणना केंद्र, विधानसभा क्षेत्र में व साथ लगते तीन किलोमीटर के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। ये आदेश दो नवंबर को मतगणना संपन्न होने तक लागू रहेंगे। इस दौरान शराब की बिक्री पर पूरी तरह मनाही होगी।
ये आदेश हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के नियम 37(10) व हरियाणा आबकारी पॉलिसी 2021-22 के क्लॉस 2.13.1 के तहत जारी किए गए हैं। आदेशों की उल्लंघना करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन आदेशों के तहत उक्त अवधि के दौरान अवैध रूप से शराब का भंडारण करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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