Ellenabad by-Poll : ऐलनाबाद उपचुनाव में शराब को लेकर आदेश जारी

Ellenabad by-Poll : ऐलनाबाद उपचुनाव में शराब को लेकर आदेश जारी
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चुनाव के दौरान शराब के ठेकों व शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आबकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

हरिभूमि न्यूज. सिरसा

ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव ( Ellenabad by-Poll ) को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के उद‍्देश्य से मतदान के 48 घंटे पूर्व ही मतदान क्षेत्र में शुष्क दिवस (ड्राई-डे) घोषित किया जाएगा। इस दौरान शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। चुनाव के दौरान शराब के ठेकों व शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आबकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के दृष्टिगत जिले में शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब तथा अन्य संस्थान में शराब को बेचना व परोसना प्रतिबंधित रहेगा। आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले इन प्रतिष्ठान पर शराब की बिक्री, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इस अवधि में व्यक्तिगत रूप से शराब के भंडारण पर भी कटौती का नियम लागू होगा। आबकारी अधिनियम के अनुसार गैर-लाइसेंसी स्थानों पर रखी गई शराब भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि वे मतदान क्षेत्र के आसपास के सभी होटलों, रेस्तरां, शराब ठेकों व दुकानों आदि पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि चुनाव आचार संहिता की पालना को सुनिश्चित किया जा सके। इस बारे हर प्रकार की गतिविधि की रिपोर्ट संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरसा को देंगे।




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