कर्मचारी को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग करना मंहगा पड़ गया, जानें क्यों

अपनी कंपनी के लगभग पचास लाख रूपये लेकर फरार एक कर्मचारी को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग करना मंहगा पड़ गया। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कर्मचारी विपिन कुमार को आदेश दिया कि वो एक नवम्बर तक ट्रायल कोर्ट के सामने समर्पण करे, अगर वो ऐसा करने में विफल रहते है तो कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि वो विपिन कुमार की गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच दल का गठन करे और जांच दल साठ दिन के भीतर विपिन कुमार को गिरफ्तार कर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने रिपोर्ट फाइल करे। कोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने यह आदेश गुरुग्राम की एक कंपनी के कर्मचारी विपिन कुमार की अग्रिम जमानत की मांग को खारिज करते हुए दिए।
विपिन कुमार के खिलाफ उसकी कंपनी के निदेशक ने गुरुग्राम के सक्टर 56 पुलिस स्टेशन में 24 मई 2019 को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार विपिन कुमार कंपनी के पैसे का लेन देन का काम करता था। एक दिन वह निदेशक के घर से लगभग 48,50,000 रूपये लेकर आफिस के लिए गया लेकिन वो गायब हो गया। उसका फोन बंद मिला।
मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद विपिन कुमार ने पिछले साल हाई कोर्ट व उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत लेने की गुहार लगाई थी। लेकिन उसकी दोनों जगह याचिका खारिज हो गई थी। विपिन कुमार ने अब दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत देने की मांग की थी। इस पर पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मामले में शिकायत दर्ज हुए एक साल से उपर हो चुका है लेकिन हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग खारिज होने के बाद भी याचिकाकर्ता पेश नहीं हो रहा। कोर्ट संज्ञान में यह भी लाया गया कि याची ने केस में कई जगह फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर जिला व हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत लेने की कोशिश की है।
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया कि वो एक सप्ताह यानी 1 नवम्बर तक ट्रायल कोर्ट के सामने समर्पण करे, ऐसा न होने की स्थिति में कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि वो विपिन कुमार की गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच दल का गठन करे और जांच दल साठ दिन के भीतर विपिन कुमार को गिरफ्तार कर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने रिपोर्ट फाइल करे।
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