गेहूं कटाई का सीजन : बिना अग्निशमन यंत्र के थ्रेसर मशीन की जींद में एंट्री बैन

गेहूं कटाई का सीजन : बिना अग्निशमन यंत्र के थ्रेसर मशीन की जींद में एंट्री बैन
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अगर फसल कटाई से जुड़ी मशीन या सयंत्र पर अग्निशमक उपकरण लगा नहीं मिलता तो उसके खिलाफ वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसको लेकर जिलाधीश ने जिला में धारा 144 को लागू कर दिया है।

हरिभूमि न्यूज. जींद

बिना अग्निश्मन यंत्र लगाए थ्रेशिंग मशीन की एंट्री जींद में पूरी तरह से बैन कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि गेहूं कटाई के दौरान थ्रेशिंग मशीन से निकली चिंगारी किसानों के पीले सोने को बर्बाद कर देती है। ऐसी घटनाओं से बचने और आग पर तुरंत काबू पाने के लिए थ्रेशिंग मशीन पर अग्निश्मन यंत्र लगाना जरूरी किया गया है ताकि आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। बिना अग्निशमक यंत्रों के फसल कटाई से जुड़े संयत्रों को जिला में एंट्री नहीं दी जाएगी। बावजूद इसके अगर फसल कटाई से जुड़ी मशीन या सयंत्र पर अग्निशमक उपकरण लगा नहीं मिलता तो उसके खिलाफ वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसको लेकर जिलाधीश ने जिला में धारा 144 को लागू कर दिया है।

गेहूं कटाई का सीजन हुआ शुरू, आगजनी की घटनाएं भी बढ़ी

फसल कटाई का सीजन शुरू हो चुका है। फसलें पक कर तैयार हो चुकी हैं। जिसके साथ आगजनी की घटनाएं भी बढने लगी हैं। चालू रबी सीजन फसल कटाई के दौरान दर्जनभर से 'यादा एकड़ खड़ी फसलें जलकर राख हो चुकी हैं। जिसमें मुख्य वजह मानवीय चूक सामने रही है। आगनजी की घटनाएं फसलों में न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। आमतौर पर आगजनी की घटना फसल कटाई में लगी मशीनों से निकलने वाली चिंगारियों से आग भडकती है जो विकराल रूप धारण कर लेती हैं।

कंबाइन, हेडिंबा, थ्रेशर मशीनों पर अग्निशमन यंत्र जरूरी

गेहूं कटाई सीजन को देखते हुए काफी संख्या में दूसरे रा'यों से कंबाइन, हेडिंबा, थ्रेशर मशीनें आती हैं। जिनमें अग्निशमन संयत्र के बगैर भारी चूक रहती है। सभी मशीनों तथा संयत्रों पर अग्निशमन यंत्रों को जरूरी कर दिया गया है। जिला में मशीन उस समय ही कटाई कर सकेगी जिसके पास अग्निशमन यंत्र होगा। मशीनों पर यंत्र न पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए जाने की चेतावनी भी जिलाधीश द्वारा दी गई है।

जिलाधीश डा. मनोज कुमार ने बताया कि जिला में गेहूं कटाई मशीनों पर अग्निशमन यंत्रों को जरूरी कर दिया गया है। जिससे संबंधित जानकारी प्रत्येक पंचायत तथा उस से जुड़े अधिकारियों को दे दी गई है। जिला में गेहूं कटाई मशीनों को अग्निशमन संयत्र के साथ ही एंट्री मिलेगी। सयंत्र न होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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