Lockdown : रियायतों के साथ महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा 14 जून तक बढ़ा, इन्हें मिली छूट

Lockdown : रियायतों के साथ महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा 14 जून तक बढ़ा, इन्हें मिली छूट
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दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति है।दुकानों के खुलने के लिए ऑड-ईवन सिस्टम जारी रहेगा। शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति है।

हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रदेश में हरियाणा अलर्ट मिनी लॉकडाउन की अवधि 14 जून तक बढ़ा दी है। इस बार के संबंधित विभाग की ओर से जारी आदेशों में संक्रमण कम होने के कारण जनता को कुछ और सहूलियत दी गई है। लेकिन कोरोनावायरस को लेकर जारी दिशानिर्देशों में सावधानी के साथ छूट का फायदा उठाने की अपील की गई है।

रविवार को जारी हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने लॉकडाउन का वक्त 14 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। लेकिन इस बार मिनी लॉकडाउन हरियाणा अलर्ट में जनता को काफी राहत हैं दी गई हैं। दुकानों को दो समूहों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है,।दुकानों के खुलने के लिए ऑड-ईवन सिस्टम जारी रहेगा। शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति है पर सामाजिक दूरियों के साथ।मंदिरो व प्रार्थना घरों में एक बार मे 21 से ज्यादा व्यक्ति ना हों इस शर्त के साथ में अनुमति प्रदान की गई है।शादी में व फ्यूनरल में 21 लोगों को इजाजत दी गई है। इनसे अलग आयोजनों में 50 से ज्यादा व्यक्ति ना हों, 50 से ज्यादा के लिए प्रशासन से अनुमति अनिवार्य कर दी गई है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि मिनी लॉकडउन और राहत जनता की सहूलियत के लिए है लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर अभी बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना बेहद घातक साबित होगा इसलिए लोगों को राहत दी जाए या फिर कडाई की जाए यह लोगों पर निर्भर करेगा।

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