कट ऑफ से अधिक अंक लेने पर भी क्लर्क भर्ती में नहीं हुआ चयन, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिए एक सीट रिजर्व रखने के आदेश

हरिभूमि न्यूज. गन्नौर ( सोनीपत )
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ( Hssc ) द्वारा आयोजित क्लर्क की भर्ती की चयन सूचि में कट ऑफ से अधिक अंक लेने के बावजूद नाम न होने पर एक भूतपूर्व सैनिक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई तक एक सीट आरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। गन्नौर की शास्त्री नगर कालोनी के रहने वाले भूतपूर्व सैनिक अजमेर सिंह ने बताया कि उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2019 में क्लर्क के 4858 पदों के लिए निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन कर परीक्षा दी थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस भर्ती की चयन सूचि डाली गई तो अजमेर सिंह का नाम चयन सूचि में नहीं था।
अजमेर सिंह का कहना है कि वह भूतपूर्व सैनिक सामान्य श्रेणी में कट ऑफ लिस्ट में आखिरी आवेदक के लिए 52 अंक निर्धारित किए गए थे, जबकि उन्हें 55 अंक मिले, इसके बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। ऐसे में अजमेर सिंह ने एडवोकेट ललित मोहन बराड़ा के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एडवोकेट द्वारा पक्ष रखा गया कि अजमेर सिंह को लिखित परीक्षा के 50, भूतपूर्व सैनिक के क्लर्क 16 वर्ष अनुभव के 5 अंक मिले थे। ऐसे में अजमेर सिंह को कुल 55 अंक मिले, जबकि चयनित लिस्ट में भूतपूर्व सैनिक सामान्य श्रेणी की कट ऑफ 52 गई है। इसके बावजूद अजमेर सिंह का चयन नहीं किया गया। जबकि वह उम्र के हिसाब से भी चयनित लिस्ट में आने योग्य है। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगते हुए चयनित लिस्ट की एक सीट को आरक्षित रखने के दिए आदेश जारी किए हैं। मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS