प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर 31 दिसंबर तक मिलेगी छूट

प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर 31 दिसंबर तक मिलेगी छूट
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शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने आयुक्त नगर निगम को पत्र जारी किया है। इसमें बताया गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए लोगों को एक और मौका दिया जाए।

रोहतक। हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने एक बार फिर से प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) भरने पर छूट बढ़ा दी है। अब वे 31 दिसम्बर तक छूट के साथ बिल जमा करवा सकेंगे। इससे हजारों लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा बिल ठीक करवाने के लिए नगर निगम के काउंटरों पर कार्य जारी रहेगा। इससे लोगों को असुविधा नहीं होगी।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने आयुक्त नगर निगम को पत्र जारी किया है। इसमें बताया गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए लोगों को एक और मौका दिया जाए। वर्तमान वित्तवर्ष के सम्पत्तिकर पर 15 प्रतिशत की छूट व वर्ष 2010-11 से लेकर 2022-23 तक इस देरी फीस अथवा 1.5 प्रतिशत ब्याज राशि, पिछले ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। यह छूट उनको मिलेगी जो एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति पर स्वयं प्रमाणित करते हैं और कुल संपत्ति कर का भुगतान 31 दिसम्बर तक करेंगे।

एनडीसी पोर्टल सूचना प्रमाणित करनी होगी

सम्पत्तिकर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र एनडीसी पोर्टल पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करनी होगी। निर्धारण वर्ष 2023-24 तक अपने कुल सम्पत्तिकर के बकाया का भुगतान कर सरकार द्वारा दी जा रही विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं। -जितेंद्र कुमार निगम आयुक्त

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