5 साल ही रहेगा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल, इलेक्शन कमीशन के नाम पर वायरल हो रहा फेक लेटर

हरिभूमि न्यूज, रेवाड़ी
2 दिन से हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय के नाम का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें इस समय चुने जाने वाले पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 3 साल तक किए जाने का उल्लेख है। पत्र में बताया गया है कि इस बार चुने गए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। यह पत्र पूरी तरह फेक है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरे 5 साल तक रहेगा।
'हरिभूमि' से हुई बातचीत में राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि किसी शरारती तत्वों ने निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए यह शरारत की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।
धनपत सिंह ने कहा कि किसी शरारती तत्व ने राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से एक फर्जी पत्र बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस पत्र में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को 3 वर्ष तक का बताया है। धनपत सिंह ने कहा कि आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष ही है। सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद समिति सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तय तारीखों पर होगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में फर्जी जानकारी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इस संबंध में तत्काल संज्ञान लिया है। इसके साथ-साथ उन्होंने आम जनता से अपील की है कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी सही जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://secharyana.gov.in से लें। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें।
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