योग कोच भर्ती के सम्बन्ध में लगाए आरोप गलत मनगढ़ंत : आयुष विभाग

हरियाणा में योग कोच भर्ती के सम्बन्ध में लगाए जा रहे आरोप ना केवल गलत और तथ्यों से परे हैं बल्कि पूरी तरह से मनगढ़ंत भी हैं। हरियाणा के आयुष विभाग द्वारा 22 पदों पर योग कोच की भर्ती पूरी तरह से नियमानुसार और योग्यता के आधार पर की जा रही है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सरकार द्वारा खेल विभाग को नहीं बल्कि आयुष विभाग को योग कोच और योग सहायक भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा की जानी है।
आयुष विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि कोच के पद के लिए 21 दिन का ऑनलाइन कोर्स मान्य नहीं है और ना ही ऐसा कोर्स करने वाले किसी अभ्यार्थी को भर्ती किया गया है बल्कि इस पद के लिए ग्रेजुएशन इन योगा के साथ लेवल 2 सर्टिफिकेट इन योग या 400 घंटे का सर्टिफिकेट कोर्स किया होना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपनी पारदर्शी नीतियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने और चमकाने के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं मिलें। इसी तरह, राज्य सरकार भी राज्य में कई संस्थानों (निजी और सार्वजनिक) में बड़े पैमाने पर योग को बढ़ावा दे रही है।
प्रवक्ता ने कहा कि योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ऐसे पेशेवरों की भर्ती करती है जो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अच्छी तरह से योग्य और योग स्नातक की डिग्री रखते हैं और ये भर्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जानी हैं। उसने स्पष्ट किया कि 21 घण्टे की ऑनलाइन डिग्री की योग्यता वाला कोई भी व्यक्ति विभाग में योग कोच के पद पर कार्यरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य योग को जमीनी स्तर तक ले जाना और लोगों को इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए ग्राम स्तर पर योग एवं व्यायामशालाएं तथा अन्य पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि दवाओं पर निर्भरता को कम किया जा सके।
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