समाज कल्याण विभाग की पेंशन के लिए फैमिली आईडी जरूरी

समाज कल्याण विभाग की पेंशन के लिए फैमिली आईडी जरूरी
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नागरिक पहचान पत्र बनने के उपरांत व्यक्ति को समाज कल्याण के कार्यालय तक चल कर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी । पात्र व्यक्ति का डाटा स्वत: ही समाज कल्याण विभाग की साइट पर अपडेट हो जाएगा।

हरिभूमि न्यूज. जींद

जिला में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यागंता आदि सहित समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ति का परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। जिन पात्र व्यक्तियों ने अभी तक अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है, वे समय रहते इसे बनवाना सुनिश्चित करें।


जिला समाज कल्याण अधिकारी सरोज देवी ने बताया कि सभी पेंशनधारक अपना परिवार पहचान-पत्र शीघ्र निकटतम अटल सेवा केंद्र में जाकर बनवाएं। पैंशन के साथ-साथ अन्य सभी सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही प्रदान किया जाएगा। नागरिक पहचान पत्र बनने के उपरांत व्यक्ति को समाज कल्याण के कार्यालय तक चल कर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी । पात्र व्यक्ति का डाटा स्वत: ही समाज कल्याण विभाग की साइट पर अपडेट हो जाएगा।


उन्होंने सभी लाभपात्रों से अपील है कि वे जल्द से जल्द अपने पहचान-पत्र बनवा लें ताकि उन्हें पैंशन प्राप्ति में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े । इसके साथ-साथ आमजन की सुविधा के लिए यह भी सूचित किया जाता है कि सभी पहचान-पत्र आधार नंबर से जुड़े हुए हंै, परिवार पहचान पत्र बनवाते ही स्वत: पेंशन के साथ लिंक हो जाते हंै। उन्होंने अपील की है कि वे परिवार पहचान पत्र बनवाने में पैंशनधारकों की सहायता करें व उन्हें पेंशन बनवाने के लिए जागरूक करें ताकि भविष्य में किसी पेंशनधारक को इन योजनाओं का लाभ लेने में कोई दिक्कत न हो।

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