Solar Pump के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य, 27 दिसम्बर से करें आवेदन

कैथल : अतिरिक्त उपायुक्त संवर्तक सिंह ने बताया कि नवीन एवं नवीकरण उर्जा विभाग द्वारा सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए आवेदन आगामी 27 दिसम्बर से सरल पोर्टल पर 3 एचपी से 10 एचपी सबमर्सिबल या मॉनोब्लॉक (Submersible or Monoblock ) आमंत्रित किए हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त संवर्तक सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सोलर वाटर पम्पिंग स्कीम का किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर सिस्टम आबंटित करेगी तथा शेष 25 प्रतिशत राशि लाभार्थी किसान को एप्लीकेशन भरते समय ही ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से जमा करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि सोलर वाटर पंप का आवेदन करने के लिए किसान के पास अपना परिवार पहचान पत्र, जमीन की फरद, आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। हरियाणा सरकार निर्देशानुसार सोलर वाटर पंप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही आबंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में आवेदन किया जा सकता है।
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