किसान सहित दो लोगाें को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, जानें पूरा मामला

किसान सहित दो लोगाें को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, जानें पूरा मामला
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अदालत ने गांव सिसाना के खेत में मजदूर की पीटकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है और उम्रकैद की सजा सुनाई है।

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत

अदालत ने गांव सिसाना के खेत में मजदूर की पीटकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र सिंह की अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी किया है। मजदूर दोषी करार दिए गए किसान के खेत में काम करता था। जहां शराब पीने के बाद कहासुनी व पैसों के लेनदेन में किसान व उसके साथी ने मजदूर की हत्या कर दी थी।

बिहार के जिला शेखपुरा के गांव बीरबीगा निवासी ज्ञानेंद्र प्रसाद उर्फ ज्ञानरंज ने 3 अक्तूबर, 2019 को पुलिस को बताया था कि उसका बड़ा भाई धर्मेंद्र (40) गांव सिसाना निवासी किसान यशवीर के खेत में काम करता था। वह 1 अक्तूबर, 2019 को खेत में अचेत पड़ा मिला था। धर्मेंद्र 25 दिन पहले ही यशवीर के खेतों में काम करने के लिए बिहार से आया था। उस दिन दोपहर को यशवीर उसे सीएचसी, खरखौदा में लेकर गया था, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। 3 अक्तूबर को पोस्टमार्टम में पता लगा था कि धर्मेंद्र की पीटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने धर्मेंद्र के भाई ज्ञानरंज उर्फ ज्ञानेंद्र प्रसाद के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

उसने यशवीर पर हत्या का शक जताया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित यशवीर को गिरफ्तार कर लिया था। पता लगा था कि घटना के दिन यशवीर, धर्मेंद्र व यशवीर के दोस्त गांव चौलका निवासी मोहित उर्फ अंकित उर्फ सोनू ने शराब पी थी। बाद में पैसों को लेकर उनकी कहासुनी हो गई थी। जिस पर यशवीर व मोहित ने धर्मेंद्र को बुरी तरह से पीट दिया था। बाद में वह चले गए थे। उसके बाद यशवीर खेत गया था तो वह उसे अस्पताल ले गया था। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने यशवीर के बाद मोहित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उनसे वारदात में प्रयुक्त कार व डंडा बरामद कर लिया था। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे देविंद्र सिंह की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। वीरवार को अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए यशवीर व मोहित को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई है। जुमार्ना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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