खेत में हादसा होने पर किसान और मजदूर पांच लाख तक की आर्थिक सहायता लेने के हकदार

खेत में हादसा होने पर किसान और मजदूर पांच लाख तक की आर्थिक सहायता लेने के हकदार
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खेत-खलिहानों में दिन-रात काम करते समय किसान एवं खेतीहर मजदूरों को अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। ऐसे मामलों में सरकार द्वारा पीड़ित को आर्थिक सहायता दी जाती है।

हरिभूमि न्यूज : बहादुरगढ़

खेत-खलिहानों में दिन-रात काम करते समय किसान एवं खेतीहर मजदूरों को अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। ऐसे मामलों में सरकार द्वारा पीड़ित को आर्थिक सहायता दी जाती है। एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांवों, मार्किट यार्ड आदि स्थानों से आते-जाते दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ितों को हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना ( Chief Minister Farmer and Farmer Jeevan Suraksha Yojana ) के तहत प्रभावित किसान व खेतीहर मजदूर को मृत्यु होने पर परिवार को पांच लाख रुपये मिलते हैं।

इसी प्रकार रीढ़ की हड्डी टूटने या अन्य कारणों से स्थाई अशक्तता होने पर अढ़ाई लाख रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थाई गंभीर चोट लगने पर 1 लाख साढ़े 87 हजार रुपये, इसी प्रकार एक अंग-भंग होने या स्थाई चोट होने पर सवा लाख रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आंशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

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