सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन के लिए किसान 7 नवंबर तक सरल पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन, जानें- पूरा प्रोसेस...

नारनौल। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से किसानों को तीन से 10 हॉर्स पावर (एचपी) तक के सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। इसके लिए किसान 23 अक्टूबर से सात नवंबर तक सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों ने 23 जून से 12 जुलाई के दौरान आवेदन किया था, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इन किसानों को फिर से लाभार्थी हिस्सा जमा करवाने का मौका दिया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि किसानों के लिए तीन एचपी, पांच एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी सोलर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खंड नांगल चौधरी, निजामपुर व नारनौल के केवल वही किसान सोलर पम्प लगवाने के पात्र होंगे जो किसान पहले से ही डीजल पम्प सैट या जैरनेटर सैट से अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं तथा साथ में सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई व भूमिगत पाइप लाइन इत्यादि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं।
एडीसी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान के पास परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी व फर्द होना आवश्यक है। किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे (प्रमाण पत्र व शपथ पत्र) अपलोढ़ करना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिले के किसान, गोशाला, जल उपयोक्ता संगठन व समुदाय, समूह आधारित सिंचाई आवेदन के समय भारत सरकार की ओर से अधिकृत कम्पनी फर्म का चयन स्वयं आवेदक की ओर से ऑनलाइन ही करना होगा व देय राशि आवेदन फार्म के साथ ही ऑनलाइन या चालान के माध्यम से जमा करनी होगी। किसान अपने ऑनलाइन आवेदन में सोलर पम्प की क्षमता अनुसार लाभार्थी हिस्सा जैसे तीन एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक, तीन एचपी डीसी सबमर्सिबल, तीन एचपी एसी सबमर्सिबल, पांच एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक, पांच एचपी डीसी सबमर्सिबल, पांच एचपी एसी सबमर्सिबल, 7.5 एचपी डीसी, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल, 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल तथा 10 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक, 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल व 10 एचपी एसी सबमर्सिबल है।
एडीसी वैशाली सिंह ने बताया कि लाभार्थी देय राशि ऑनलाइन या चालान या आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्मय से किसान वर्चुअल बैंक अकाउंट (जो सभी आवेदक का अलग-अलग होगा) आपके खाते से जमा होगी। इसके उपरांत सरल पोर्टल पर दोबारा जाकर पेमेंट वैलिडेट करने के बाद ही किसान का आवेदन पूरा होगा, अन्यथा किसान का आवेदन पत्र रद्द समझा जाएगा। उन्होंने बताया कि सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम से संबंधित अन्य किसी जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस को अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी या परियोजना अधिकारी से संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं।
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