कृषि यंत्रों के लिए किसान अब 20 मई तक कर सकते ऑनलाइन आवेदन

हरिभूमि न्यूज : नारनौल
हरियाणा कृषि विभाग की ओर से आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसान अब 20 मई तक विभाग की वेबसाइट एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डाट इन पर आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की तिथि 9 मई थी अब इसे बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि किसान आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए आवेदक किसान को आधार कार्ड, ट्रैक्टर की आरसी आदि ऑनलाइन आवेदन के समय ही पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी यंत्र के लिए आवेदक किसानों की संख्या संबंधित कृषि यंत्रों के विभाग द्वारा आबंटित लक्ष्य से अधिक होगी तो लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष उपायुक्त होंगे। उन्होंने बताया कि चयनित लाभार्थियों को संबंधित कृषि यंत्र विभाग द्वारा अनुमोदित निर्माताओं से खरीदना होगा। अनुमोदित निर्माताओं की सूची विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध होगी। कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन के समय किसानों को मूल खरीद बिल एवं उन सभी दस्तावेजों की मूल कॉपी दिखानी होगी जो ऑनलाइन आवेदन के वक्त किसानों ने पोर्टल पर अपलोड की थी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस को सहायक कृषि अभियंता कार्यालय रेवाड़ी रोड नारनौल में आकर जानकारी ले सकते हैं।
कैसे करें आवदेन
किसानों कृषि यंत्रों के लिए विभागीय वेबसाइट पर एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डाट इन पर 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान को उक्त पोर्टल पर अपना परिवार पहचान पत्र , मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण प्रमाण पत्र , पैन कार्ड , हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र ( आर सी ) , बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड सहित रदद चेक की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट अथवा पासबुक की कॉपी तथा स्वयं घोषणा पत्र की प्रति ऑनलाइन अपलोड करनी होगी । यदि आवेदक अनुसूचित जाति / लघु / सीमांत श्रेणी से संबन्धित है तो उसे श्रेणी का वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन के समय अपलोड करना होगा।
किन यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर यादव ने बताया कि विभाग की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार कपास बीजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित स्प्रे पम्प, सीधी धान बीजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित रोटरी वीडर ( 2 रो व 3 रो ) 12 हॉर्स पावर से ज्यादा पावर टिलर, बरिकेट मेकिंग मशीन, स्व चालित 3 और 4 व्हील वाला रिपर बाईंडर, मक्का बीजाई मशीन, मक्का निकालने का थ्रेशर एवं नुमाटिक प्लांटर पर अनुदान के लिए किसान आवदेन कर सकते हैं।
ये होंगे सब्सिडी के लिए योग्यता के मापदंड
सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर यादव ने बताया कि उक्त कृषि यंत्रो पर अनुदान के लिए सिर्फ वे ही किसान आवेदन कर सकते हैं जिसने गत 5 वर्षों के दौरान विभाग की किसी भी स्कीम में इन यंत्रों पर अनुदान न लिया हो। एक किसान तीन तरह के अलग अलग कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान 2.5 लाख रुपये से कम है उन कृषि यंत्रों के लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन के समय 25 सौ रुपये बुकिंग राशि जमा करवानी होगी तथा जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि 2.5 लाख रुपये से अधिक है उन कृषि यंत्रों के लिए 5 हजार रुपये बुकिंग राशि जमा करवानी होगी।
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