किसान 15 मई से पहले नहीं कर सकते धान की पौध की बिजाई

किसान 15 मई से पहले नहीं कर सकते धान की पौध की बिजाई
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नियमों की उल्लघंना करने पर संबंधित किसान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 4 हजार प्रति एकड़ का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।

कुरुक्षेत्र : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. प्रदीप मील द हरियाणा प्रीजरवेशन ऑफ सब सॉयल वाटर एक्टर 2009 के सेक्शन 3 (1) के तहत 15 मई से पहले धान की पौध की बिजाई प्रतिबंधित है। इसलिए कोई भी किसान अपने खेत के लिए धान की पौध की बिजाई ना करे। नियमों की उल्लघंना करने पर संबंधित किसान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 4 हजार प्रति एकड़ का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि अटल भूजल योजना व जल शक्ति अभियान के तहत पानी बचाने हेतू धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा देने हेतू वर्ष 2022-23 के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा धान की सीधी बिजाई पर 4 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस वर्ष जिला कुरुक्षेत्र में 10 हजार एकड़ में धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष किसान जितने एकड़ में धान की सीधी बिजाई करेगा, उसको उतने ही एकड़ का 4 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस बारे गांव-गांव शिविर लगाकर किसानों को जागरुक भी किया जा रहा है। फसल विविधिकरण के तहत इस बार पूर्व वर्ष की भांति मेरा पानी-मेरी विरासत योजना में धान की फसल की बजाए अन्य फसले मक्का, कपास, खरीफ दाले जिनमें अरहर, मूंग, उड़द, मोठ, सोयाबीन, ग्वार या खाली खेत छोडऩे पर किसान को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस बार जिला कुरुक्षेत्र में मक्का के लिए 1 हजार एकड़, कपास के लिए 15 एकड़, खरीफ दाल के लिए 75 एकड़, खाली खेत के लिए 750 एकड़ व सब्जी आदि के लिए 1250 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इच्छुक किसान 30 जून 2022 तक मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल या एग्रीहरियाणा.जीओवी.इन की साइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवाएं तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाए। केवल पंजीकृत किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते है।

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