15 मई से पहले धान की बिजाई ना करें किसान, नहीं तो होगी कार्रवाई

15 मई से पहले धान की बिजाई ना करें किसान, नहीं तो होगी कार्रवाई
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इस दौरान किसान धान की पनीरी की बिजाई से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा का अवश्य विशेष ध्यान रखें क्योंकि दी हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ सब साइल वाटर एक्ट 2009 एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत किसान 15 मई से पहले धान की पनीरी की बिजाई नहीं कर सकता और 15 जून से पूर्व धान की रोपाई नहीं कर सकता है।

हरिभूमि न्यूज : कुरुक्षेत्र

खंड कृषि अधिकारी पिहोवा डा. प्रदीप कुमार ने कहा कि किसान रबी सीजन की फसल गेंहू की कटाई एवं भूसा इत्यादि कार्यों से निपटने के बाद अगली फसल के लिए तैयारिया शुरू कर चुके है, जिसके अंतर्गत धान की नर्सरी से सम्बंधित तैयारियां शामिल है।

इस दौरान किसान धान की पनीरी की बिजाई से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा का अवश्य विशेष ध्यान रखें क्योंकि दी हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ सब साइल वाटर एक्ट 2009 एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत किसान 15 मई से पहले धान की पनीरी की बिजाई नहीं कर सकता और 15 जून से पूर्व धान की रोपाई नहीं कर सकता है। यदि कोई भी किसान इस कानून का उलंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके अंतर्गत किसान को 10 हजार रुपए जुमार्ना एवं फसल नष्ट करने पर होने वाले खर्च का भुगतान करना पड़ सकता है। खंड पिहोवा के सभी किसानों से अपील की जाति है कि इस कानून की अनुपालना में 15 मई से पूर्व धान की बिजाई ना करे और 15 जून से पहले धान की रोपाई न करे।

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